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निर्वाचन अधिकारी ने जारी की उपचुनाव की अधिसूचना

आजमगढ़ विभिन्न कारणों से पंचायत पद के रिक्त पदों के लिए होने वाले उप चुनाव की अधिसूचना बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से भी जारी हो गई। इसी के साथ उप चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित कर दी गई। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा 21 जून को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी। उसी दिन से ही नामांकन पत्रों का दाखिला करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जो 26 जून तक चलेगी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Jun 2019 05:27 PM (IST)Updated: Wed, 19 Jun 2019 05:27 PM (IST)
निर्वाचन अधिकारी ने जारी की उपचुनाव की अधिसूचना
निर्वाचन अधिकारी ने जारी की उपचुनाव की अधिसूचना

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : विभिन्न कारणों से पंचायत पद के रिक्त पदों के लिए होने वाले उप चुनाव की अधिसूचना बुधवार को जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से भी जारी हो गई। इसी के साथ उप चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित कर दी गई। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन अधिकारी द्वारा 21 जून को सार्वजनिक सूचना निर्गत की जाएगी। उसी दिन से ही नामांकन पत्रों का दाखिला करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो 26 जून तक चलेगी।

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जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले के विभिन्न विकास खंडों में ग्राम प्रधान के 12, सदस्य क्षेत्र पंचायत के चार और सदस्य ग्राम पंचायत के 143 सहित कुल 159 पदों पर छह जुलाई की सुबह सात बजे से शाम पांच बजे से चुनाव होगा। जबकि संबंधित ब्लाक मुख्यालयों पर आठ जुलाई की सुबह आठ बजे से मतगणना होगी। 27 जून को सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक नामांकन पत्रों की जांच 28 जून को सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे से नामांकन पत्रों की वापसी और अपराह्न तीन बजे से प्रतीक आवंटन होगा। नामांकन पत्र, नामांकन के लिए निर्धारित दिनांक से तीन दिन पूर्व संबंधित विकास खंड मुख्यालय से विक्रय किए जाएंगे। निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी से नामांकन पत्र निर्धारित दिनांक से पूर्व ही क्रय कर लिया जाना श्रेयस्कर है। नामांकन पत्र का मूल्य व जमानत धनराशि व खर्चा

सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र का मूल्य 150 रुपये, जमानत राशि 500 रुपये व अधिकतम खर्च 10 हजार रुपये, प्रधान पद और सदस्य क्षेत्र पंचायत के नामांकन पत्र का मूल्य 300 रुपये, जमानत राशि 2000 रुपये और 75 हजार रुपये अधिकतम खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या महिला वर्ग से है, तो उन्हें नामांकन पत्र और जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी। चुनाव को कार्यपालक की तैनाती सुनिश्चित

जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार चुनाव प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती सुनिश्चित की गई है। इसमें नायब तहसीलदार सदर रानी की सराय, तहसीलदार निजामाबाद तहबरपुर, एसडीएम निजामाबाद मिर्जापुर, तहसीलदार मार्टीनगंज मुहम्मदपुर, नायब तहसीलदार मेंहनगर पल्हनी, तहसीलदार मेंहगन तरवां, एसडीएम मेंहनगर को मेंहनगर, एसडीएम सदर जहानागंज, तहसीलदार सदर सठियावं, एसडीएम लालगंज ब्लाक लालगंज, तहसीलदार सगड़ी बिलरियागंज, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जलालुद्दीन अजमतगढ़, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अरविद कुमार सिंह महराजगंज, एसडीएम सगड़ी हरैया, एसडीएम फूलपुर ब्लाक फूलपुर, तहसीलदार फूलपुर पवई, एसडीएम मार्टीनगंज को मार्टीनगंज, एसडीएम बूढ़नपुर को कोयलसा, तहसीलदार बूढ़नपुर को अतरौलिया, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रामभवन तिवारी को अहरौला व तहसीलदार लालगंज को ब्लाक पल्हना का कार्यपालक नियुक्त किया गया है।

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