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आजमगढ़ में व्यवसायिक कार्य के लिए एक भी ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं, अनट्रेंड चालकों के हाथों में स्टेयरिंग

कृषि कार्य के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रालियों का जिले में व्यावसायिक उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है जिससे शासन को लाखों रुपये के टैक्स की हानि तो हो ही रही है वहीं दुर्घटना होने पर लोगों को क्लेम लेने में भी परेशानी आती है।

By Sudhir TiwariEdited By: Saurabh ChakravartyPublished: Sun, 02 Oct 2022 08:28 PM (IST)Updated: Sun, 02 Oct 2022 08:28 PM (IST)
आजमगढ़ में व्यवसायिक कार्य के लिए एक भी ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नहीं, अनट्रेंड चालकों के हाथों में स्टेयरिंग
कृषि कार्य के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रालियों का जिले में व्यावसायिक उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: कृषि कार्य के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रालियों का जिले में व्यावसायिक उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिससे शासन को लाखों रुपये के टैक्स की हानि तो हो ही रही है, वहीं दुर्घटना होने पर लोगों को क्लेम लेने में भी परेशानी आती है।

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परिवहन विभाग द्वारा इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खेती-किसानी का काम करने वाले ट्रैक्टर-ट्राली खरीदते हैं। अगर कोई व्यक्ति ट्रैक्टर-ट्राली खरीद कर उसका व्यवसायिक उपयोग कर रहा है तो उसे ट्रैक्टर-ट्राली का अलग-अलग पंजीयन कराना होता है।

व्यवसायिक पंजीयन एक भी नहीं

जिले में एक भी ट्रैक्टर ट्राली का व्यवसायिक पंजीयन नहीं है। कृषि कार्य के लिए संभागीय परिवहन विभाग में 1500 ट्रैक्टर का पंजीयन हुआ है। व्यवसायिक पंजीयन नहीं होने के बाद भी ट्रैक्टर-ट्राली से रेत, ईंट, पुआल, भूसा, खाद्यान्न, सामान ले जाने का उपयोग किया जा रहा है। यहां तक कि मुंडन व शवदाह के समय भी इसका उपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है।

ट्रैक्टर ट्राली पलटने से चालक समेत दो की हुई थी मौत

सरायमीर थाना के सीधा सुल्तानपुर के नहर के पास दो सितंबर को ट्रैक्टर ट्राली पलटने से चालक समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए। हादसे का कारण अचानक ब्रेक लेना बताया गया। शंभूपुर गहजी गांव के शिवमूरत सरायमीर स्थित बिल्डिंग मैटीरियल की दुकान से अपने ट्रैक्टर से सामान पहुंचाने का काम करते थे।

घर से आते समय दुकान पर काम करने वाले हरिलाल, शंकर व रमेश को साथ लेकर बाजार में जा रहे थे। वाहन नहर पटरी से होते हुए सीधा सुल्तानपुर के समीप स्कूली बच्चों को बचाने में ट्रैक्टर ट्राली सहित पलट गई।, जिसमें चालक शिवमूरत, हरिलाल की मौत हो गई। दो व्यक्ति घायल हुए थे।

ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए पंजीकृत किए जाते हैं

ट्रैक्टर कृषि कार्य के लिए पंजीकृत किए जाते हैं। पंजीकरण के समय किसानों को खतौनी प्रस्तुत करना होता है। ट्रैक्टरों का पंजीकरण कृषि कार्य के लिए किया जाता है। मोटर यान अधिनियम-1988 के तहत व्यवसायिक उपयोग हेतु ट्रैक्टर एवं ट्राली को अलग-अलग पंजीकरण कराना आवश्यक होता है।

-सत्येंद्र कुमार यादव, एआरटीओ


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