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18 फीसद ब्याज की दर से वसूल होगी 24.89 सांसद निधि

आजमगढ़ फर्जी अभिलेख और अवैध भूमि पर विद्यालयों का निर्माण कराकर सांसद व विधायक निधि लेने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। एक विद्यालय संचालक से 10 फीसद वार्षिक व्याज की दर से भूराजस्व की भांति वसूली का रिमाइंडर तहसीलदार सदर को भेजा गया है। यह भी निर्देशित किया गया के वसूल की गई धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी के पक्ष में उपलब्ध कराएंगे।

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Jul 2019 11:34 PM (IST)Updated: Tue, 16 Jul 2019 11:34 PM (IST)
18 फीसद ब्याज की दर से वसूल होगी 24.89 सांसद निधि
18 फीसद ब्याज की दर से वसूल होगी 24.89 सांसद निधि

जागरण संवाददाता, आजमगढ़: फर्जी अभिलेख और अवैध भूमि पर विद्यालयों का निर्माण कराकर सांसद व विधायक निधि लेने वाले संचालकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। एक विद्यालय संचालक से 18 फीसद वार्षिक ब्याज की दर से भूराजस्व की भांति वसूली का रिमाइंडर तहसीलदार सदर को भेजा गया है। यह भी निर्देशित किया गया के वसूल की गई धनराशि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से मुख्य विकास अधिकारी के पक्ष में उपलब्ध कराएंगे।

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मुख्य विकास अधिकारी की तरफ से तहसीलदार सदर को जारी पत्र में कहा गया है कि सांसद स्थानीय विकास निधि योजना अंतर्गत 24 लाख, 89 हजार रुपये कृष्णा महाविद्यालय बागेश्वर नगर, रोडवेज के प्रबंधक हेमंत कुमार गौतम को जारी की गई थी। योजना के अंतर्गत जिस उद्देश्य से धनराशि प्राप्त की गई थी, उसकी पूर्ति नहीं की गई और जारी धनराशि से गलत भूमि पर निर्माण कराया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल द्वारा नौ जुलाई को विधिक अभिमत दिया गया। बताया कि कृष्णा महाविद्यालय बागेश्वर नगर व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में 25 अक्टूबर 2017 को पारित आदेश के अनुसार कृष्णा महाविद्यालय बागेश्वर नगर के खिलाफ सांसद स्थानीय विकास निधि योजना के दुर्विनियोग की गई। इसलिए अवमुक्त धनराशि 18 फीसद ब्याज के साथ वसूल किए जाने में कोई अड़चन नहीं है। इसलिए जिलाधिकारी के अनुमोदन के अनुसार वसूली की जाए।


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