पटाखा बनाने का चल रहा था मिनी कारखाना
शहर के मोहल्ला मुकेरीगंज में जिस दुकान व गोदाम में पटाखों की विस्फोट हुई थी उस क्षेत्र में पटाखा बनाने के तीन मिनी कारखाना संचालित चल रहे थे। यहीं नहीं जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : शहर के मोहल्ला मुकेरीगंज में जिस दुकान व गोदाम में पटाखों की विस्फोट हुई थी, उस क्षेत्र में पटाखा बनाने के तीन मिनी कारखाना संचालित थे। यही नहीं जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए लाइसेंस पर जिले के अन्य घनी आबादी के क्षेत्र में 29 पटाखा बनाने का मिनी कारखाना संचालित है। आतिशबाजी के नाम पर जारी किए गए लाइसेंसियों के प्रतिष्ठानों की जांच के लिए डीएम ने निर्देश जारी कर दिया है।
जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी का कहना है कि जिले में आतिशबाजी के 27 लोगों को उनके द्वारा लाइसेंस निर्गत किया गया है। जिन लोगों के लाइसेंस जारी किए गए हैं वे आतिशबाजी की बिक्री के साथ ही बनाने का भी लाइसेंस दिया गया है। सभी लाइसेंसी धारकों को पंद्रह किलो बारूद तक ही आतिशबाजी के बनाने व दुकान में रखने की क्षमता निर्धारित की गई है। इन लाइसेंसियों में किसी को भी स्टाक रखने के लिए गोदाम का लाइसेंस नहीं निर्गत किया गया है। गोदाम के लिए जिले में कोई भी लाइसेंसी आतिशबाजी व पटाखा कारोबारी नहीं है। उनकी मानें तो गोदाम का लाइसेंस एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत सिर्फ इलाहाबाद के चीफ कंट्रोलर को देने का ही अधिकार है। मुकेरीगंज मोहल्ले में आतिशबाजी के लिए तीन लोगों को डीएम की ओर से लाइसेंस निर्गत किया गया है। उनमें रामानंद पुत्र बीरबल, दयानंद पुत्र बीरबल व शंभूनाथ पुत्र बीरबल शामिल हैं। दयानंद व शंभूनाथ को जो लाइसेंस मिला है वे आतिशबाजी की बिक्री के साथ ही बनाने का भी लाइसेंस निर्गत है, जबकि रामानंद को सिर्फ विक्रय करने का लाइसेंस जारी किया गया है। लाइसेंस नवीनीकरण प्रत्येक दो साल में किया जाता है। नवीनीकरण के लिए अग्निशमन अधिकारी से एनओसी लेना अनिवार्य है। इसी के साथ ही संबंधित थाने के थानाध्यक्ष, एसडीएम का भी रिपोर्ट होना आवश्यक है। अग्निशमन अधिकारी की मानें तो आतिशबाजी के जिले में जितने लाइसेंसी हैं उनमें से किसी ने भी उनसे एनओसी नहीं ली है। वे एसडीएम के रिपोर्ट पर ही अपना लाइसेंस नवीनीकरण करा लेते हैं। मुकेरीगंज में हुए हादसे के बाद जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने सभी एसडीएम व सीओ को आदेश जारी किया है कि वे आतिशबाजी के लाइसेंसियों की दुकानों की जांच करें। आतिशबाजी के भंडारण पर बरती जाने वाली सावधानियों के दृष्टिगत सभी विस्फोटक लाइसेंसियों प्राप्त विक्रेताओं का विस्तृत जांच करें। जांच में निर्धारित मात्रा से अधिक सामग्री उपलब्ध है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने तीन दिन के अंदर जांच रिपोर्ट पूरी कर मांगा है। इन्हें जारी हुआ है आतिशबाजी का लाइसेंस
शहर के मुकेरीगंज निवासी रामानंद, दयानंद व शंभूनाथ, शहर कोतवाली क्षेत्र के हाफिजपुर निवासी नरेंद्र चौहान, रानी की सराय के फिरूदूपुर निवासी रामनवल, चंदन, मुबारकपुर के पुरानी बस्ती निवासी लक्ष्मी नरायन, पुरा दीवान निवासी अबरार हुसेन, पुरारानी निवासी फिरोज अहमद, पवई क्षेत्र के खेरुद्दीनपुर निवासी निसार अहमद, नसरुद्दीन, सैफ अली, पवई निवासी मो. बकरीदू, मित्तूपुर निवासी जमील अहमद, आजाद, सरायमीर के खानकाह निवासी लालजी, बरदह के ठेकमा निवासी रामबली, मेंहनगर निवासी कंता, अतरौलिया क्षेत्र के भोराजपुर निवासी शांति देवी, अतरैठ निवासी संतोष, दीदारगंज क्षेत्र के मार्टीनगंज निवासी इकबाल, देवगांव निवासी मुहम्मद इलियास, अहरौला क्षेत्र के मतलूबपुर निवासी सरजू, कटघर लालगंज निवासी राजेंद्र प्रसाद, जहानागंज क्षेत्र के महुंवा मुरादपुर निवासी मोलई, दीदारगंज क्षेत्र के आमगांव निवासी रामसवट, कटघर लालगंज निवासी धर्मेद्र उर्फ भोला शामिल हैं।