माह-ए-रमजान में घरों में ही नमाज, सहरी व इफ्तार
आजमगढ़ लॉकडाउन में ही रमजान माह प्रारंभ हो रहा है। ऐसे में कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने के लिए लॉकडाउन का अनुपालन किया जाना काफी मायने रखता है। शासन-प्रशासन की गाइड लाइन का समर्थन करते हुए मुस्लिम समुदाय ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए घरों में ही नमाज अदा करने के साथ ही सहरी व इफ्तार घर पर ही रहकर करने का पुरजोर समर्थन किया है। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह व एसपी प्रो. त्रिवेणी सिंह की साथ बैठक में धर्मगुरुओं और जनप्रतिपनिधियों ने अधिकारीद्वय की सलाह माने और सुझाव भी दिए।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में रमजान के मद्देनजर मौलानाओं, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। लॉकडाउन में शासन-प्रशासन की गाइड लाइन का समर्थन करते हुए मौलानाओं ने शारीरिक दूरी का पालन करते हुए घरों में ही नमाज अदा करने के साथ ही सहरी व इफ्तार घर पर ही रहकर करने का समर्थन किया।
डीएम ने कहा कि मोहल्लों में नई पीढ़ी के युवाओं को कोरोना के प्रति जागरूक करें। जो अच्छे लड़के हैं, उनका चयन कर कोरोना वालेंटियर बनाएं। एडीएम प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि समस्त एसडीएम को अवगत कराएं कि शहर क्षेत्र व तहसील क्षेत्रों में जो सुअर इधर-उधर घूम रहें है। सुअर पालकों को नोटिस जारी करें। निराश्रित व छुट्टा पशु सड़कों पर घूम रहें हैं तो उन्हें गोशाला में भेजवाना सुनिश्चित करें। नमाजियों की सुविधा के लिए किराना की दुकानें अब दो शिफ्ट में सुबह सात बजे से 11 बजे तक और दिन में दो बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगी। एसपी सिटी पंकज कुमार पांडेय, एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह, सीओ सिटी ईलामारन जी., एसडीएम सदर रावेंद्र सिंह सहित मुस्लिम समुदाय के विभिन्न धर्मगुरु व प्रतिनिधि थे।
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मोहल्लावार अंडे व खजूर का लगेगा ठेला
एडीएम प्रशासन को निर्देश दिया गया कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रमजान के माह में ठेले वालों को अंडे व खजूर की दुकान लगाने के लिए कार्ययोजना बनाकर अनुमति प्रदान करें। यह भी सुनिश्चित कराएं कि ठेले वाले मास्क लगाते रहें और शारीरिक दूरी का पालन करें।
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लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है।
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इन प्रमुख बिदुओं पर भी निर्णय
-रमजान के अंतिम 10 दिन में शहर, निकाय या गांव की केवल एक मस्जिद में ही नमाज पढ़ने के लिए दो लोगों को अनुमति मिलेगी। इन लोगों की सूची एसडीएम, सीओ और थानाध्यक्ष को देनी होगी। जिसमें यह उल्लिखित करना होगा कि छह माह के अंदर कोई बाहर से नहीं आया है। किसी बाहरी व्यक्ति को अनुमति बिल्कुल नहीं मिलेगी। तराबी के लिए भी सिर्फ चार लोगों को अनुमति, वह भी शारीरिक दूरी का पालन करना ही होगा।