पटरी दुकानदारों को बिना जमानत बैकों से ऋण
आजमगढ़ लॉकडाउन के कारण के कारण पटरी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति सु²ढ़ करने और कोरोना वायरस से बचाव के लिए आनलाइन लेन-देन करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना लागू की है। प्रधानमंत्री स्व रोजगार योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के पंजीकृत पटरी दुकानदारों को 10 हजार रुपये तक बिना किसी अभिलेख के बैंक ऋण देंगे। एक साल में जमा करना होगा। वर्ष 2022 तक संचालित होने वाले योजना का क्रियान्वयन जिले शुरू हो गया है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़: लॉकडाउन के कारण के कारण पटरी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति सु²ढ़ करने और कोरोना वायरस से बचाव के लिए आनलाइन लेन-देन करने के लिए केंद्र सरकार ने योजना लागू की है। प्रधानमंत्री स्व रोजगार योजना के अंतर्गत नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के पंजीकृत पटरी दुकानदारों को 10 हजार रुपये तक बिना किसी अभिलेख के बैंक ऋण देंगे। एक साल में जमा करना होगा। वर्ष 2022 तक संचालित होने वाले योजना का क्रियान्वयन जिले शुरू हो गया है।
योजना के अंतर्गत नगर क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र वे भी छोटे दुकानदार जैसे रेड़ही, ठेला वाले हैं और शहर में आकर पटरी पर दुकान लगाते हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा। अब तक 1271 लोगों का पंजीकरण किया जा चुका है। बैंक से ऋण लेने के लिए कोई जमानत भी नहीं देनी होगी। जिस बैंक में उनका खाता होगा,उसके लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। पंजीकृत पटरी दुकानदारों को नगर निकाय द्वारा आइडी (पहचान पत्र) दिया जा रहा है। इसके लिए आधारकार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर और दो पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो देनी होगी।
एक साल में ऋण की वापसी
योजना के अंतर्गत ऋण की वापसी एक साल में करनी होगी। प्रत्येक माह नियमित आनलाइन भुगतान करने पर लाभार्थी को सरकार अतिरिक्त धनराशि देगी। साथ ही कुल 8.50 फीसद ब्याज में सात फीसद ब्याज डूडा और मात्र 1.50 फीसद ब्याज लाभार्थी को देना होगा। ऐसे जिन लोगों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए अभी मौका है।
वर्जन..
''प्रधानमंत्री स्व निधि योजना के माध्यम से पटरी दुकानदारों की आर्थिक स्थिति सु²ढ़ होगी। जिले में इस योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है।
--अरविद कुमार पांडेय,पीओ डूडा।