Move to Jagran APP

पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कस्बा सराय गांव में सात साल पूर्व महिला की हुई हत्या के मुकदमें में सुनवाई करते हुए बुधवार को कोर्ट ने आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसी के साथ ही कोर्ट ने जुर्माने की राशि में मृतका के दोनों पुत्रियों को देने का आदेश दिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 08:14 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 08:14 PM (IST)
पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

आजमगढ़ : मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कस्बा सराय गांव में सात साल पूर्व महिला की हुई हत्या के मुकदमे में सुनवाई करते हुए बुधवार को कोर्ट ने आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने जुर्माने की राशि मृतका की दोनों पुत्रियों को देने का आदेश दिया। उक्त फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-तीन संतोष कुमार तिवारी ने सुनाया ।

loksabha election banner

अभियोजन कथन के अनुसार वादी मुकदमा मुखिया देवी पत्नी जीवनधन निवासी शुंभी थाना जहानागंज की निवासी है। प्रार्थिनी की पुत्री निश्मा देवी की शादी 10 वर्ष पूर्व मुबारकपुर थाना क्षेत्र के कस्बा सराय गांव निवासी कन्हैया पुत्र दुर्बल्ली राजभर के साथ हुई थी। उसकी दो पुत्रियां मनीषा व करिश्मा हैं। 27 जनवरी को 2011 को प्रार्थिनी को सूचना मिली कि उसकी पुत्री निश्मा की उसके पति कन्हैया, देवर गोपाल, ससुर दुर्बल्ली व सास कवलपति देवी ने मारपीट कर हत्या कर दी और शव को मकान में छिपाकर रखा है। मुबारकपुर थाने की पुलिस ने वादिनी की तहरीर पर आरोपितों के खिलाफ हत्या व साक्ष्य मिटाने की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी। विवेचना के पश्चात पुलिस ने आरोपित पति कन्हैया राजभर के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। एडीजीसी विनोद कुमार यादव ने वादिनी मुकदमा समेत कुल आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपित पति को दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने उस पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माने की धनराशि आधा-आधा मृत महिला के दोनों पुत्रियों को देने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी एडवोकेट अजय कुमार ¨सह ने की।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.