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आइए बनिए मतदाता, वरना नहीं मिलेगा मौका

आजमगढ़ निर्वाचक नामावली का निरंतर पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इसमें छूटे नाम कटवाने व नाम संधोधन करवाने वाले मतदाताओं को निर्धारित प्रारूप पूरा करना होगा। -नए मतदाता बनने की अर्हता--01-01-2019 को 1

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Mar 2019 07:58 PM (IST)Updated: Tue, 05 Mar 2019 07:58 PM (IST)
आइए बनिए मतदाता, वरना नहीं मिलेगा मौका
आइए बनिए मतदाता, वरना नहीं मिलेगा मौका

जासं, आजमगढ़ : भारत निर्वाचन आयोग ओर से अभी अधिसूचना नहीं जारी है। अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया जैसे ही प्रारंभ होगी, मतदाता बनने का मौका नहीं मिलेगा। अभी मौका है। निर्वाचक नामावली का निरंतर पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। इसमें छूटे, नाम कटवाने व नाम संशोधन करवाने वाले मतदाताओं को निर्धारित प्रारूप पूरा करना होगा।

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नए मतदाता बनने की अर्हता : एक जनवरी 2019 को 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हों। नाम बढ़ाने के लिए-प्रारूप छह, नाम कटाने के लिए प्रारूप सात व नाम संशोधन के लिए-प्रारूप आठ नाम शामिल करने के लिए आवश्यक अभिलेख : आयु प्रमाण पत्र, पता का प्रमाण पत्र, एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो। अभिलेखों में विकल्प : हाईस्कूल का अंक पत्र, पते के लिए प्रधान या वार्ड सदस्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, व ड्राइविग लाइसेंस आदि। कहां जमा करने होंगे फार्म

संबंधित फार्म के साथ संबंधित अभिलेखों की छायाप्रति के साथ अपने क्षेत्र के बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) या फिर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।


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