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सरकारी भूमि से बेदखली व जुर्माने का आदेश

जासं सगड़ी (आजमगढ़) जिलाधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देश पर तहसीलदार सगड़ी ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में इस्लामिया स्कूल के प्रबंधक को सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं एक लाख छह हजार 2

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Nov 2019 05:08 PM (IST)Updated: Tue, 05 Nov 2019 05:08 PM (IST)
सरकारी भूमि से बेदखली व जुर्माने का आदेश
सरकारी भूमि से बेदखली व जुर्माने का आदेश

जासं, सगड़ी (आजमगढ़) : जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह के निर्देश पर तहसीलदार सगड़ी ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में इस्लामिया स्कूल के प्रबंधक को सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं एक लाख छह हजार 28 रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही 15 दिनों के अंदर स्वयं विद्यालय को हटाने की मोहलत दी है।

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जानकारी मुताबिक सगड़ी तहसील क्षेत्र के चांदपट्टी गांव में इस्लामिया स्कूल के प्रबंधक मोहम्मद अजीम द्वारा खेल के मैदान व प्राथमिक विद्यालय की भूमि पर कब्जा कर दो मंजिला भवन का निर्माण कराकर विद्यालय चलाया जा रहा है। वर्तमान समय में विद्यालय में 400 छात्राएं व 300 छात्र पढ़ाई कर हैं। 18 दिसंबर वर्ष 2016 को सगड़ी तहसील न्यायालय में तत्कालीन लेखपाल राकेश यादव द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। उनका आरोप था कि गाटा संख्या 307 पर 36 एअर खेल का मैदान व गाटा संख्या 308 पर तीन एअर चक मार्ग व गाटा संख्या 310 पर 68 एअर प्राथमिक पाठशाला पर कब्जा कर भवन बनाया गया है। 13 मार्च वर्ष 2018 को तहसील न्यायालय में मुकदमा वापस ले लिया गया था। जिसपर जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दाखिल करने के उपरांत चार सितंबर वर्ष 2019 को नागेंद्र सिंह द्वारा आदेश दिया गया कि इस्लामिया स्कूल द्वारा कब्जा की गई भूमि को बेदखल कराया जाए। वहीं विद्यालय से एक लाख छह हजार 28 रुपये की क्षतिपूर्ति वसूली की जाए। इस संबंध में उपजिलाधिकारी रावेंद्र सिंह ने बताया कि तहसीलदार हेमंत चौरसिया द्वारा 26 अक्टूबर को विद्यालय प्रबंधक को नोटिस जारी कर दी गई है। यदि 15 दिन के अंदर विद्यालय स्वत: खाली नहीं किया गया तो पुलिस बल के साथ बेदखली कराई जाएगी।


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