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वरिष्ठ नागरिकों को दी गई अधिकार की जानकारी

आजमगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को जोधी का पूरा स्थित वृद्धजन आवास में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एवं वैकल्पिक विवाद समाधान एवं जनोपयोगी सेवाओं संबंधित जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रज्ञा सिंह प्रथम ने अभिवाक सौदेबाजी प्ली बारगेनिग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 25 May 2019 06:34 PM (IST)Updated: Sat, 25 May 2019 06:34 PM (IST)
वरिष्ठ नागरिकों को दी गई अधिकार की जानकारी
वरिष्ठ नागरिकों को दी गई अधिकार की जानकारी

जासं, आजमगढ़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शनिवार को जोधी का पूरा स्थित वृद्धजन आवास में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार एवं वैकल्पिक विवाद समाधान एवं जनोपयोगी सेवाओं संबंधित जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रज्ञा सिंह प्रथम ने अभिवाक, सौदेबाजी, प्ली बारगेनिग के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि सात वर्ष से कम सजा वाले अपराधों का आरोपी इस कानून के तहत अपना अपराध स्वीकार कर अपनी सजा कम कराए जाने की मांग कर सकता है। इससे सामाजिक वातावरण जहां अच्छा होगा वहीं न्यायालय व सरकार का पैसा व समय बचता है। स्थायी लोक अदालत के सदस्य अवनीश कुमार मिश्र ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार वैकल्पिक विवाद समाधान, एवं जनोपयोगी सेवाओं संबंधित विवादों को सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण के लिए गठित स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया। महिला कल्याण अधिकारी प्रीति पांडेय ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के बारे में विचार व्यक्त किया। कोआर्डिनेटर अन्नू सिंह ने भ्रूण हत्या पर विचार व्यक्त किया। इस मौके पर वृद्धजन आवास के अधीक्षक सुजीत राय, डा. राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव आदि मौजूद थे।

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