Move to Jagran APP

अधिग्रहित भूमि का दो बार भुगतान कराने का आरोप

अधिग्रहित भूमि का दो बार भुगतान कराने का आरोप

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Jan 2020 07:32 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jan 2020 07:32 PM (IST)
अधिग्रहित भूमि का दो बार भुगतान कराने का आरोप
अधिग्रहित भूमि का दो बार भुगतान कराने का आरोप

जासं, आजमगढ़ : आजमगढ़-वाराणसी को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए बुदैठा गांव में अधिग्रहित किए गए भूमि का दो बार भुगतान किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी होने पर प्रयास सामाजिक संगठन के अध्यक्ष रणजीत सिंह के नेतृत्व में मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंप मामले की जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मंडलायुक्त को अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 के लिए सदर तहसील के ग्राम बुदैठा में एक ही भूमि का दो बार गजट हुआ था, जिसमे पहली बार 0.360 हेक्टेयर व दूसरी बार 0.084 हेक्टेयर भूमि का गजट हुआ। आरोप है कि दूसरी बार के गजट में लाखों का फर्जी तरीके से भुगतान किया गया है, जिसका लेखपाल के पास भी कोई रिकार्ड नहीं है। उन्होंने बताया कि नक्शा बड़ा है, जबकि इसका रकबा अभिलेखों में कुछ और है। इंजीनियर सुनील यादव, रामकेश यादव, रिकू सिंह, महेंद्र उर्फ पप्पू, घनश्याम मौर्या, जितेंद्र सिंह, उमाशंकर सिंह व अमित आदि मौजूद रहे।   

loksabha election banner

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.