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दूसरे की आइडी पर आवास, 70 हजार की होगी वसूली

आजमगढ़ दूसरे की आइडी नंबर पर आवास आवंटित करने में फर्जीबाड़ा का मामला प्रकाश में आया है। जांच में पुष्टि होने पर डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने पीडी को निर्देशित किया है कि अपात्र से धनराशि की वसूली अविलंब करते हुए चयन प्रक्रिया में दोषी कर्मचारियों अधिकारियों व पटल सहायक के खिलाफ यथोचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Jan 2020 07:58 PM (IST)Updated: Fri, 24 Jan 2020 06:09 AM (IST)
दूसरे की आइडी पर आवास, 70 हजार की होगी वसूली
दूसरे की आइडी पर आवास, 70 हजार की होगी वसूली

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : दूसरे की आइडी नंबर पर आवास आवंटित करने में फर्जीबाड़ा का मामला प्रकाश में आया है। जांच में पुष्टि होने पर डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने पीडी को निर्देशित किया है कि अपात्र से धनराशि की वसूली अविलंब करते हुए चयन प्रक्रिया में दोषी कर्मचारियों, अधिकारियों व पटल सहायक के खिलाफ यथोचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

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ब्लाक ठेकमा के मैनपुर गांव में अभिलेष पुत्र संतलाल की आइडी नंबर 3632680 पर अखिलेश पुत्र त्रिभुवन को आवास दिया गया है। जो सामान्य जाति का है। डीएम के निर्देश पर की गई जांच में पाया गया कि अभिलेश पुत्र संतलाल आइडी नंबर 3632680 पर पंजीकृत है। जिस पर अखिलेश पुत्र त्रिभुवन को आवास दिया गया है, जो सामान्य जाति के हैं। इस संबंध में बीडीओ ठेकमा ने लाभार्थी के खाते से 40 हजार रुपये की वसूली के लिए यूबीआइ ठेकमा को पत्र जारी किया। यूबीआइ ठेकमा ने धनराशि को इलाहाबाद बैंक हजरतगंज स्थित लाभार्थी के खाते से हस्तानांतरित कर दिया। लाभार्थी अखिलेश पुत्र त्रिभुवन से 70 हजार की वसूली किया जाना शेष है।


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