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मार पीटकर घर से निकाला, फिर दिया तलाक

शहर कोतवाली क्षेत्र के मुकेरीगंज मोहल्ला में एक नव विवाहिता को दहेज के लिए पहले प्रताड़ित उसे घर से निकाल दिया बाद में उसे फोन कर तीन तलाक दे दिया गया। पीड़ित महिला का आरोप है

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Apr 2019 10:37 PM (IST)Updated: Tue, 30 Apr 2019 06:22 AM (IST)
मार पीटकर घर से निकाला, फिर दिया तलाक
मार पीटकर घर से निकाला, फिर दिया तलाक

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : शहर कोतवाली क्षेत्र के मुकेरीगंज मोहल्ला में एक नव विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसे घर से निकाल दिया, बाद में उसे फोन कर तीन तलाक दे दिया गया। पीड़ित महिला का आरोप है कि इतना ही नहीं उसके छह माह के मासूम बेटा को भी पति ने उससे जुदा कर दिया। कोर्ट ने मासूम बेटा को मां को सौंपने का आदेश दिया। बावजूद आदेश के बाद भी उसका बेटा नहीं मिला। पीड़ित महिला ने सोमवार को अपने पिता व परिजन के साथ एसपी ग्रामीण से मिलकर कार्रवाई करने के लिए गुहार लगायी है।

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रौनापार थाना क्षेत्र के सोन बुजुर्ग गांव निवासी इमरान की पुत्री राबिया बानों की शादी लगभग ढाई वर्ष पूर्व शहर के मोहल्ला मुकेरीगंज निवासी वासिक रजा पुत्र मुहम्मद इरफान के साथ हुई थी। उक्त नवविवाहिता का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर ससुराल के लोग उसे प्रताड़ित करते थे। जब वह गर्भवती हो गयी तो एक साल पूर्व उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया। वह मायके पहुंच कर रहने लगी। मायके में ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म की खबर पाकर भी ससुराल के लोग नहीं आए। लगभग पांच माह पूर्व पति आया और धोखे से उसके मासूम पुत्र को लेकर चला गया। बच्चा न मिलने पर उसने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज कराया। सीजेएम कोर्ट ने उक्ट बच्चे को बरामद कर उसे सिपुर्द करने का आदेश देते हुए वारंट जारी किया। कोर्ट से जारी किए गए वारंट का भी पुलिस ने तामिल नहीं कराया। 23 अप्रैल को पति ने फोन कर उसे तीन तलाक दे दिया। पति द्वारा तीन तलाक दिए जाने पर पीड़ित एक और मुकदमा दर्ज कराने व बच्चे की बरामदी के लिए एसपी ग्रामीण से मिलकर गुहार लगायी है।


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