चार नए कंटेनमेंट जोन घोषित, आवागमन पर प्रतिबंध
आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने बताया कि 20 जुलाई नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद कई व्यक्तियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसलिए कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार चार मजरे मोहल्ले व गांव कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर इन क्षेत्रों के अंदर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़: डीएम राजेश कुमार ने बताया कि 20 जुलाई नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के बाद कई व्यक्तियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इसलिए कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार चार मजरे, मोहल्ले व गांव कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं।
चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति को छोड़कर इन क्षेत्रों के अंदर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की जारी गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
मजरा चुनहवा पकवाइनार, राजस्व ग्राम गड़ेरीपट्टी, मजरा पठान टोला दक्षिण मोहल्ला राजस्व ग्राम कौड़िया, लालगंज बाईपास तिराहे के आसपास का क्षेत्र, राजस्व ग्राम भगवानपुर और मोहल्ला पूरा दीवान नगर पालिका परिषद मुबारकपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकाल का 100 फीसद अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कांट्रैक्ट ट्रेसिग, चिकित्साधिकारी के रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम व संस्थागत क्वारंटाइन किया जाना है।