पीएम आवास में फर्जीवाड़ा, सचिव व लेखाकार दोषी
आजमगढ़ प्रधानमंत्री आवास आवंटन में फर्जीवाड़ा और 11 लाभार्थियों द्वारा इंदिरा आवास नहीं बनवाया गया। प्रकरण में अपात्रों कर्मचारियों व प्रधान आदि से संबंधित धनराशि की वसूली और राजकीय धन के गबन के लिए एफआइआर दर्ज कराने के लिए निर्देश दिया गया था लेकिन अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने इसे गंभीरता से लिया है। अब एफआइआर दर्ज न कराए जाने के संबंध में परियोजना निदेशक से आख्या मांगी गई है।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़: प्रधानमंत्री आवास आवंटन में फर्जीवाड़ा और पूर्व में आवंटित 11 लाभार्थियों द्वारा इंदिरा आवास नहीं बनवाने का मामला जांच के दौरान सामने आया है। प्रकरण में अपात्रों, कर्मचारियों व प्रधान आदि से संबंधित धनराशि की वसूली और राजकीय धन के गबन के लिए एफआइआर दर्ज कराने के लिए निर्देश दिया गया था लेकिन अभी तक कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला ने इसे गंभीरता से लिया है। अब एफआइआर दर्ज न कराए जाने के संबंध में परियोजना निदेशक से आख्या मांगी है।
विकास खंड मार्टीनगंज के सहिजना सिकरौर सहबरी गांव निवासी जावेद अहमद पुत्र रईस अहमद के शिकायती पत्र पर प्रकरण की जांच कराई गई थी। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में प्रभावती पत्नी रामराज की आइडी पर प्रभावती पत्नी फागू एवं कलावती पत्नी बहाल (अनुसूचित जाति) के स्थान पर कलावती पत्नी बहाल कोहार को आवास दे दिया गया था। आनंद कुमार सरोज ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) एवं अवध बिहारी मौर्य को प्रथम ²ष्टया दोषी पाया गया था। इनके खिलाफ अनुशासनात्मक एवं विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। इस दौरान 11 लाभार्थियों द्वारा इंदिरा आवास नहीं बनवाने का मामला प्रकाश में आया। संबंधित के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी।