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दुर्गा हत्याकांड के तीन आरोपितों को आजीवन कारावास

फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व हुए दुर्गा हत्याकांड की सुनवाई करते हुए अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपितों पर 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये मृतक के पिता को भी देने का आदेश दिया । उक्त फैसला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन संतोष कुमार तिवारी ने सोमवार को सुनाया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 24 Sep 2018 05:42 PM (IST)Updated: Mon, 24 Sep 2018 11:23 PM (IST)
दुर्गा हत्याकांड के तीन आरोपितों को आजीवन कारावास
दुर्गा हत्याकांड के तीन आरोपितों को आजीवन कारावास

आजमगढ़ : फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में पांच वर्ष पूर्व हुए दुर्गा हत्याकांड की सुनवाई करते हुए अदालत ने सोमवार को तीन आरोपितों को दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपितों पर 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये मृतक के पिता को देने का आदेश भी दिया। उक्त फैसला सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर तीन संतोष कुमार तिवारी ने सुनाया।

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अभियोजन कथन के अनुसार वादी मुकदमा देवीलाल पुत्र सहदेव ग्राम फूलपुर देहात कोतवाली फूलपुर निवासी की अंबारी बाजार में खाद व बीज की दुकान है। वादी मुकदमा देवीलाल का अपने सगे भाई रूदल से भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। 28 अप्रैल 2013 की रात साढ़े आठ बजे देवीलाल अपनी दुकान बंदकर बाइक से पुत्र दुर्गा के साथ घर जा रहे थे। रास्ते में फूलपुर रेलवे क्रा¨सग के पास पहले से घात लगाये रूदल पुत्र सहदेव, सुभाष व सूबेदार पुत्रगण चुन्नीलाल ने दोनों को रोक लिया। सूबेदार ने दुर्गा को गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय उनकी मौत हो गई। पुलिस ने जांच करने के बाद रूदल, सूबेदार, सुभाष के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार यादव ने वादी मुकदमा समेत कुल 10 गवाहों को कोर्ट में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी सूबेदार, रूदल तथा सुभाष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक आरोपितों पर 23-23 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।


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