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जीएसटी के स्त्रोत पर कटौती, सरकारी विभागों में प्रभावी

कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी आहरण वितरण अधिकारियों व कार्यालयाध्यक्षों को जीएसटी के स्त्रोत पर कटौती (टीडीएस) के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 07 Oct 2018 06:43 PM (IST)Updated: Sun, 07 Oct 2018 06:43 PM (IST)
जीएसटी के स्त्रोत पर कटौती, सरकारी विभागों में प्रभावी
जीएसटी के स्त्रोत पर कटौती, सरकारी विभागों में प्रभावी

जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सभी आहरण वितरण अधिकारियों व कार्यालयाध्यक्षों को जीएसटी के स्त्रोत पर कटौती (टीडीएस) के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।

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डिप्टी कमिश्नर प्रशासन वाणिज्य कर एके बनर्जी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि समस्त सरकारी विभाग, सरकारी एजेंसी एवं स्थानीय निकायों द्वारा 2.50 लाख रुपये से अधिक क्रय के सापेक्ष किए गये भुगतान पर दो फीसद की दर से जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) की कटौती किए जाने की व्यवस्था है। जीएसटी के स्त्रोत (टीडीएस) पर कटौती की व्यवस्था धारा-51 के अंतर्गत की गई है, जो एक अक्टूबर से प्रभावी हो गई है। बताया कि जीएसटी की कई कर श्रेणियां हैं। इसमें 5,12,18 और 28 फीसद है। सीजीएसटी (सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स), एसजीएसटी (स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स) एवं आइजीएसटी (इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स) के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बताया कि यदि हम उत्तर प्रदेश के अंदर से माल का क्रय करते हैं तो दो फीसद जीएसटी कटेगा जिसमें एक फीसद सीजीएसटी एवं एक फीसद एसजीएसटी रहेगा। यदि हम उत्तर प्रदेश के बाहर से माल का क्रय करते हैं तो दो फीसद जीएसटी की कटौती आइजीएसटी के रूप में की जाएगी। उन्होंने बताया कि जिस माह में जीएसटी कटेगी उसके अगले माह की 10 तारीख से तक जीएसटीआर-सात भरेंगे। टीडीएस सर्टिफिकेट, जीएसटीआर-सात-ए में भरकर पांच दिन के अंदर डिडक्टी को उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 2.50 लाख रुपये से अधिक क्रय किए गए भुगतान पर दो फीसद जो जीएसटी काटी जाएगी, वह कर योग्य मूल्य (टैक्सेबल वैल्यू) जीएसटी रहित होगा। उन्होंने बताया कि यदि जीएसटीआर-सात समय सीमा के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो धारा-47(एक) के अंतर्गत 200 रुपये प्रतिदिन एवं अधिकतम 5000 रुपये लेट फीस के रूप में देना होगा। बताया कि जीएसटी के अंतर्गत डिडक्टर के रूप में पंजीकरण कराकर ही 2.50 लाख रुपये से अधिक क्रय किए गए भुगतान पर दो फीसद जीएसटी की कटौती करना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।


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