कोटे की दो दुकानों के अनुबंध पत्र निरस्त
आजमगढ़ खाद्यान्न वितरण में अनियमितता व कालाबाजारी के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने डीएसओ देवमणि मिश्रा की रिपोर्ट पर तहबरपुर विकास खंड के दो ग्राम पंचायतों के कोटे की दुकान के अनुबंध पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। हरैया ग्राम पंचायत के कोटेदार ने तो अवैध रूप से 27 बोरी चावल रखा था। छापेमारी के बाद पूर्ति विभाग की टीम ने इसे पकड़ा था।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : खाद्यान्न वितरण में अनियमितता व कालाबाजारी के मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने डीएसओ देवमणि मिश्रा की रिपोर्ट पर तहबरपुर विकास खंड के दो ग्राम पंचायतों के कोटे की दुकान के अनुबंध पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। हरैया ग्राम पंचायत के कोटेदार ने तो अवैध रूप से 27 बोरी चावल रखा था। छापेमारी के बाद पूर्ति विभाग की टीम ने इसे पकड़ा था।
तहबरपुर के ग्राम पंचायत हरैया के कोटेदार उदय प्रताप यादव के कोटे की दुकान पर जिला पूर्ति विभाग की टीम ने जांच किया था। इस दौरान 27 बोरी अवैध रूप से चावल रखा पाया गया था। इस मामले में कप्तानगंज थाने में कोटेदार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा के तहत कोटेदार पर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था और दुकान को निलंबित कर दिया गया था। कोटेदार को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी था पर कोई भी जवाब कोटेदार नहीं दे पाया था। इस पर कोटे की दुकान निलंबित कर दी गई थी। निर्धारित समय में कोटेदार ने स्पष्टीकरण भी प्रस्तुत नहीं किया। इस पर दुकान को निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत कटवा के कोटेदार बेचू राम के विरुद्ध भी खाद्यान्न वितरण में अनियमितता व कालाबाजारी के मामले में अहरौला थाने में एफआइआर दर्ज करते हुए दुकान निलंबित कर दी गई थी। कोटेदार भी निर्धारित समय में अपना स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया। ऐसे में स्पष्ट है कि कोटेदार पूरी तरह से दोषी हैं। इनके भी दुकान का अनुबंध पत्र समाप्त कर दिया गया।