Move to Jagran APP

पुलिस ने रोकवाया बाल विवाह, मची अफरातफरी

जहानागंज थाना क्षेत्र के परसुपुर निवासी श्रीप्रकाश की पुत्री पूनम का विवाह सोमवार को होना सुनिश्चित किया गया था। जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला शक्ति केंद्र वन स्टाप सेंटर 1

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Jun 2020 08:02 PM (IST)Updated: Tue, 30 Jun 2020 06:00 AM (IST)
पुलिस ने रोकवाया बाल विवाह, मची अफरातफरी
पुलिस ने रोकवाया बाल विवाह, मची अफरातफरी

जासं, जहानागंज (आजमगढ़) : थाना क्षेत्र के परसुपुर निवासी एक व्यक्ति अपनी बेटी का बाल विवाह करने जा रहा था। इसकी भनक लगी तो अधिकारी पुलिस के साथ मौके पर जा धमके। हालांकि, छापे की खबर पर देखी जा सकने वाली तैयारियों को आरोपित हटाने में सफल हो गए। मौके पर रिश्तेदार-परिजन सवाल का जवाब जरूर नहीं दे सके। स्वजनों के माफी मांगने पर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।

loksabha election banner

जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव ने बताया कि सूचना 15 दिन पूर्व ही मिल गई थी। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों सहित जहानागंज पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी थी। उन्होंने लड़की के परिजनों से उसके बालिग होने का प्रमाण मांगा था। आधार कार्ड बनवाने का भी निर्देश दिया था। स्वजन न तो प्रमाण उपलब्ध करा सके और न ही आधार कार्ड बनवाए। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रभाव में आकर कुछ लोग लड़कों और लड़कियों का विवाह कानून द्वारा निर्धारित आयु 21 व 18 वर्ष के पूर्व ही करा दिया जाता है। बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि बाल विवाह करता है तो पकड़े जाने पर दो साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का का प्रावधान है। उन्होंने आह्वान किया कि बाल-विवाह को हतोत्साहित करें और इससे जुड़ी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, 181 महिला हेल्पलाइन, डायल 112 या नजदीकी थाने पर अवश्य दें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.