पुलिस ने रोकवाया बाल विवाह, मची अफरातफरी
जहानागंज थाना क्षेत्र के परसुपुर निवासी श्रीप्रकाश की पुत्री पूनम का विवाह सोमवार को होना सुनिश्चित किया गया था। जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई महिला शक्ति केंद्र वन स्टाप सेंटर 1
जासं, जहानागंज (आजमगढ़) : थाना क्षेत्र के परसुपुर निवासी एक व्यक्ति अपनी बेटी का बाल विवाह करने जा रहा था। इसकी भनक लगी तो अधिकारी पुलिस के साथ मौके पर जा धमके। हालांकि, छापे की खबर पर देखी जा सकने वाली तैयारियों को आरोपित हटाने में सफल हो गए। मौके पर रिश्तेदार-परिजन सवाल का जवाब जरूर नहीं दे सके। स्वजनों के माफी मांगने पर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया।
जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव ने बताया कि सूचना 15 दिन पूर्व ही मिल गई थी। उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों सहित जहानागंज पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी थी। उन्होंने लड़की के परिजनों से उसके बालिग होने का प्रमाण मांगा था। आधार कार्ड बनवाने का भी निर्देश दिया था। स्वजन न तो प्रमाण उपलब्ध करा सके और न ही आधार कार्ड बनवाए। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रभाव में आकर कुछ लोग लड़कों और लड़कियों का विवाह कानून द्वारा निर्धारित आयु 21 व 18 वर्ष के पूर्व ही करा दिया जाता है। बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि बाल विवाह करता है तो पकड़े जाने पर दो साल तक की कैद और एक लाख रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का का प्रावधान है। उन्होंने आह्वान किया कि बाल-विवाह को हतोत्साहित करें और इससे जुड़ी सूचना जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, 181 महिला हेल्पलाइन, डायल 112 या नजदीकी थाने पर अवश्य दें।