राजस्व निरीक्षक के खिलाफ आरोप पत्र, जांच अफसर नामित
(आजमगढ़) डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह व एसपी त्रिवेणी सिंह की मौजूदगी में तहसील फूलपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। हेवती गांव निवासी शिकायतकर्ता राजकुमार पुत्र सूर्यनाथ ने बताया कि राजस्व निरीक्षक रामसूरत यादव को न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) तहसील फूलपुर के न्यायालय में राजस्व संहिता की धारा 34 के अंतर्गत मृतक से संबंधित विचाराधीन वाद राजकुमार बनाम गयाराम में जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिया गया था।
जागरण संवाददाता, फूलपुर (आजमगढ़) : डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह व एसपी त्रिवेणी सिंह की मौजूदगी में तहसील फूलपुर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। 130 मामलों में महज सात का निस्तारण हो सका।
हेवती गांव के शिकायतकर्ता राजकुमार ने बताया कि राजस्व निरीक्षक रामसूरत यादव को न्यायालय तहसीलदार (न्यायिक) तहसील फूलपुर के न्यायालय में राजस्व संहिता की धारा 34 के अंतर्गत मृतक से संबंधित विचाराधीन वाद राजकुमार बनाम गयाराम में जांच कर आख्या मांगी गई थी। लंबी अवधि बाद भी आख्या प्रस्तुत नहीं की गई। डीएम ने कर्तव्यहीनता मानते राजस्व निरीक्षक रामसूरत यादव के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए एसडीएम निजामाबाद को जांच सौंपी। शिकायत के माध्यम से संज्ञान में आया कि एसडीएम फूलपुर ने धारा 32/38 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 के नाम संशोधन को तहसीलदार से प्राप्त आख्या के बावजूद कोई आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। शिकायत के क्रम में एसडीएम फूलपुर न्यायालय से राजेंद्र अजोर ग्राम भरचकिया फूलपुर, अब्दुल अलीम आदि पुत्रगण अब्दुल गनी ग्राम कोहड़ा फूलपुर, रामउजागिर आदि ग्राम करौंजा, विश्वनाथ आदि ग्राम राजापुर, रामसहाय ग्राम घियहां फूलपुर एवं तीजू ग्राम गोबरहा फूलपुर के पत्रावलियों का अवलोकन किया। स्पष्ट है कि तहसीलदार से आख्या प्राप्त होने के बाद भी न तो कोई आदेश पारित हुआ, नाहीं अग्रिम तिथि नियत हुई। डीएम ने तीन दिन के अंदर एसडीएम फूलपुर को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला, एसडीएम वागीश कुमार शुक्ला, तहसीलदार नवीन प्रसाद, सीओ रविशंकर प्रसाद सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी नहीं थे।