आजमगढ़ में जानलेवा हमले के दोषी को पांच वर्ष का सश्रम कारावास की सजा
आजमगढ़ में जानलेवा हमले के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मुस्लिम नामक व्यक्ति को गंभीर ...और पढ़ें

आजमगढ़ में जानलेवा हमले के दोषी मुस्लिम को पांच साल का सश्रम कारावास।
HighLights
मुस्लिम को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।
अदालत ने गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का दोषी पाया।
25 हजार रुपये का अर्थदंड पीड़ित को देने का आदेश।
जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जानलेवा हमले के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए मुस्लिम को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट नंबर एक अजय कुमार शाही ने मंगलवार यह सजा सुनाई है। दोषी मुस्लिम को 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़ित को देने का आदेश दिया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार पवई थाना क्षेत्र के महुआ गांव निवासी वलीउल्लाह एक दिसंबर 2014 की रात शौच के बाद घर लौट रहा था। रास्ते में गांव के ही मुस्लिम और हिटलर ने उसे गाली देते हुए पैर में गोली मार दी।
घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोपित मुस्लिम के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मुस्लिम को गंभीर रूप से चोट पहुंचाने का दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।
