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विकास यादव का नाम मतदाता सूची में दस जगह दर्ज, आजमगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी ने ज‍िम्‍मेदारों की सेवा समाप्त की

By Mohan Pratap RaoEdited By: Abhishek sharma
Published: Sat, 24 Oct 2026 07:50 PM (GMT+05:30)

आजमगढ़ में मतदाता सूची में विकास यादव का नाम 10 जगह दर्ज होने के मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी ने ...और पढ़ें

आजमगढ़ में मतदाता सूची में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई, पांच बीएलओ बर्खास्त।

आजमगढ़ में मतदाता सूची में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई, पांच बीएलओ बर्खास्त।

HighLights

  1. विकास यादव का नाम मतदाता सूची में दस जगह मिला।

  2. पांच बीएलओ और एक कंप्यूटर सहायक को नोटिस जारी।

  3. अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने निर्वाचन कार्य में लापरवाही मिलने पर पांच बीएलओ और एक कंप्यूटर सहायक की सेवा समाप्ति का नोटिस शनिवार की देर शाम को जारी कर दिया। इसके साथ ही तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और दो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश भी दिया है।

पल्हनी ब्लाक के परानापुर गांव निवासी विकास यादव का नाम मतदाता सूची में दस जगह दर्ज होने का मामला सपा प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उठाया था।

इसके बाद जागरण की टीम परानापुर गांव पहुंची और विकास यादव के पिता जिबोध यादव से पूरी बातचीत करके 18 अक्टूबर को प्रथम पेज पर ‘पांच माह पहले पहली बार मतदाता बनने के लिए भरा फार्म-6, सूची में 10 जगह दर्ज हुआ नाम’ शीर्षक से खबर प्रकाशित करने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय ने मामले का संज्ञान लिया और एसडीएम के नेतृत्व में जांच कमेटी बना दी।

करीब एक सप्ताह तक चली जांच के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को दोषी मिलने वाले पांच बीएलओ और एक कंप्यूटर सहायक की सेवा समाप्ति की नोटिस जारी करने का निर्देश दे दिया। जिनको सेवा समाप्ति की नोटिस दी गई है, उन्हे मतदाता सूची के कार्य से भी तत्काल हटा दिया गया है।

इनके खिलाफ हुई कार्रवाई : बीएलओ गीता देवी-प्रथम , गीता देवी-द्वितीय, सुनीता देवी, शीला देवी (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता) एवं उमेश कुमार यादव (रोजगार सेवक) के साथ ही कंप्यूटर सहायक संजय कुमार प्रजापति को सेवा समाप्ति की नोटिस दी गई है।

इसके साथ ही तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ तत्कालीन सदर एसडीएम नरेंद्र गंगवार एवं दो सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी डा. मोनिका अग्रवाल (आयुर्वेदिक चिकित्सक) और माधवेंद्र प्रताप सिंह (तत्कालीन, नायब तहसीलदार सदर) के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत कार्रवाई किये जाने से पूर्व उनको आरोप पत्र दिए जाने का निर्देश दिया गया है।