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आजमगढ़ महिला कल्याण विभाग ने दहेज प्रथा से पीड़ित ऐसी परित्यक्त महिलाएं जिनके द्वारा दहेज प्रतिशोध अधिनियम की धारा 49

By JagranEdited By: Published: Sun, 05 Jan 2020 07:17 PM (IST)Updated: Sun, 05 Jan 2020 07:17 PM (IST)
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पीड़ित महिलाओं के लिए सहायता राशि की योजना

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आजमगढ़ : महिला कल्याण विभाग ने दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक मदद देने की योजना बनाई है। ऐसी परित्यक्त महिलाएं, जिनके द्वारा दहेज प्रतिशोध अधिनियम की धारा 498 'ए' के अंतर्गत पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो और न्यायालय में प्रतिवाद (इस्तगासा) किया गया हो, उनको 2500 रुपये एकमुश्त और 125 रुपये प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना की विस्तृत जानकारी जिला प्रोबेशन कार्यालय में संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। (जासं)


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