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विश्व प्रसिद्ध ब्लैक पॉटरी को मिली एक और संजीवनी

आजमगढ़: उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग द्वारा प्रदेश में 'एक जनपद एक उत्पाद' कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषित के लिए सहायता योजना संचालित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 07 Nov 2018 09:27 PM (IST)Updated: Wed, 07 Nov 2018 09:27 PM (IST)
विश्व प्रसिद्ध ब्लैक पॉटरी को मिली एक और संजीवनी
विश्व प्रसिद्ध ब्लैक पॉटरी को मिली एक और संजीवनी

आजमगढ़ : उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम अनुभाग द्वारा प्रदेश में 'एक जनपद एक उत्पाद' कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तपोषित के लिए सहायता योजना संचालित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें जिले के चयनित उत्पाद ब्लैक पाटरी के लिए उद्योग, सेवा, व्यवसाय क्षेत्र में बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

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योजनांतर्गत 25 लाख रुपये तक की परियोजना पर अनुदान राशि 25 फीसद, अधिकतम 6.25 लाख रुपये, 25 लाख से 50 लाख रुपये तक की परियोजना पर अनुदान राशि 6.25 लाख रुपये या परियोजना लागत का 20 फीसद जो भी अधिक हो, 50 लाख से 150 लाख रुपये तक की परियोजना पर अनुदान राशि 10 लाख रुपये या परियोजना लागत का 10 फीसद जो भी अधिक हो और 150 लाख रुपये से अधिक की परियोजना पर अनुदान राशि परियोजना लागत का 10 फीसद या अधिकतम 20 लाख रुपये जो भी कम हो मार्जिन मनी के रूप में सरकार द्वारा दिया जाएगा। अनुदान राशि योजना के दो वर्ष के सफल संचालन के बाद समायोजित की जाएगी। सामान्य श्रेणी के पुरुष लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 फीसद अंशदान स्वयं का लगाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सभी लाभार्थी का स्वयं का अंशदान पांच फीसद होगा। योजना में आवेदन की पात्रता

योजना में आवेदक कम से कम 18 वर्ष का हो या शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। आवेदक किसी भी वित्तीय संस्था का ऋणी न हो। आवेदक या उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य को सरकारी योजना के अनुदान से लाभान्वित नहीं किया गया हो। विशेष श्रेणी के लाभार्थी के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। इसके बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स कमेटी द्वारा लाभार्थी का चयन करते हुए पत्रावली संबंधित बैंक शाखाओं को वित्त पोषण के लिए प्रेषित कर दी जाएगी। 20 नवंबर तक आवेदन करने की अंतिम तिथि

उपायुक्त उद्योग अनुराग यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति 20 नवंबर तक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में अपना फार्म जमा कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में सहायक आयुक्त उद्योग कृते उपायुक्त उद्योग कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय में उपलब्ध है।


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