Move to Jagran APP

राजधानी तक जाने वाले भुने चने में मिलावट की पुष्टि

आजमगढ़ शासन व जिलाधिकारी के निर्देश पर मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने अभियान चलाया था। इस दौरान भुने चने और कच्ची मूंगफली का नमूना लिया गया था जिसकी जांच रिपोर्ट आ गई है। भुने चने में स्वास्थ के लिए हानिकारक रंग औरामीन पाया गया। जबकि मूंगफली फंगस पाया गया। कार्रवाई के लिए दोनों कारोबारियों को नोटिस जारी कर दी गई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Mar 2019 06:40 PM (IST)Updated: Tue, 05 Mar 2019 06:40 PM (IST)
राजधानी तक जाने वाले भुने चने में मिलावट की पुष्टि
राजधानी तक जाने वाले भुने चने में मिलावट की पुष्टि

जासं, आजमगढ़ : शासन व डीएम के निर्देश पर मिलावटी खाद्य पदार्थो की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने अभियान चलाया था। इस दौरान ठेकमा स्थित एक चर्चित व बड़े भुने चने के कारोबारी के प्रतिष्ठान से और जहानांगज क्षेत्र से कच्ची मूंगफली के नमूने लिए गए थे जिसकी जांच रिपोर्ट आ गई है। इसमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिंथेटिक रंग औरामीन पाया गया, जबकि मूंगफली में फंगस पाया गया। कार्रवाई के लिए दोनों कारोबारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस चने की दुकान से लखनऊ नौकरी करने वाले अधिकतर लोग भुजा चना पैक कराकर ले जाते हैं। इतना ही नहीं सचिवालय में नौकरी करने वाले इस राह से प्रतिदिन आने-जाने वाले बहुतायत लोग यहां से भुजा चना मंगाते हैं।

loksabha election banner

एफएसडीए के अभिहित अधिकारी डा. दीनानाथ यादव ने बताया कि ठेकमा बाजार स्थित विनय कुमार पुत्र किशोरी लाल की चने व भुने दाने की प्रसिद्ध दुकान से भुने चने और रुहुल अमीन पुत्र फारूख निवासी बबुरा व्यवहाड़ी, जहानागंज के प्रतिष्ठान से कच्चे साबूत मूंगफली के दाने का नमूना लिया गया था जिसे सील कर जांच के लिए राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया था। बताया कि जांच रिपोर्ट के अनुसार सिंथेटिक रंग औरामीन पाया गया है और नमूना असुरक्षित घोषित हुआ है, क्योंकि औरामीन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। साथ ही मूंगफली के नमूने में फंगस पाया गया, जो असुरक्षित है। बताया कि संबंधित खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अभिहित अधिकारी ने बताया कि पत्रावली खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को भेजी जा रही है। उनसे स्वीकृति प्राप्त कर एसीजेएम कोर्ट में वाद दाखिल किया जाएगा। बताया कि इस प्रकरण में तीन वर्ष तक के कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदंड का प्रावधान है। ..यूं बनी जांच की योजना

एफएसडीए से जुड़ी टीम का कहना है कि ठेकमा स्थित भुने चने की दुकान बहुत ही चर्चित है। अच्छा खासा व्यवसाय होता है। अधिकतर लोग यहां से भुना चना क्रय करते हैं और बहुत दूर तक ले जाते हैं। इसमें नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की संख्या ज्यादा है। बहुतायत पब्लिक के झुकाव को देखते हुए इसकी जांच की गई ताकि लोगों को शुद्ध सामान मिल सके और लोग स्वस्थ रह सकें।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.