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एडी बेसिक को राज्य सूचना आयोग ने किया तलब

जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना न देना एडी बेसिक को महंगा पड़ा। राज्य सूचना आयोग ने उन्हें तलब किया है। वह 27 सितंबर को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Sep 2018 06:23 PM (IST)Updated: Sun, 23 Sep 2018 06:23 PM (IST)
एडी बेसिक को राज्य सूचना आयोग ने किया तलब
एडी बेसिक को राज्य सूचना आयोग ने किया तलब

आजमगढ़ : जन सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत विभाग से संबंधित सूचना न देना एडी बेसिक को महंगा पड़ा। राज्य सूचना आयोग ने उन्हें तलब कर लिया है। वह 27 सितंबर को अपना स्पष्टीकरण राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

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तहबरपुर शिक्षा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भितरी के प्रधानाध्यापक उमेश चंद राय ने 28 दिसंबर 2017 को जन सूचना अधिकार के तहत एडी बेसिक से सूचना मांगी थी। अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के अनुमति से 168 शिक्षकों को स्थानांतरित कर सूची उपलब्ध कराई गई। इसमें उनके द्वारा शिकायत की गई। शिकायत के उपरांत तीन सदस्यीय जांच समिति ने पाया कि सात नाम का दो बार अंकन है जबकि एक व्यक्ति का स्थानांतरण आदेश नहीं निकला है। अर्थात उप्र बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के अनुमति से कुल 160 स्थानांतरण आदेश निर्गत हुए हैं। इसमें 78 विधि विरुद्ध हैं। प्रथम ¨बदु के लिए उन्होंने सूचना मांगी थी कि कुल 160 स्थानांतरण आदेशों के सापेक्ष मात्र 95 स्थानांतरण आदेश सत्यापन के संबंध में उप सचिव उप्र बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद से पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है, शेष 65 शिक्षकों का स्थानांतरण आदेश सत्यापन न मांगे जाने के कारणों का उल्लेख करते हुए प्रार्थी को प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराया जाए। दूसरे ¨बदु में उप्र सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से स्थानांतरण सत्यापन हेतु प्रेषित पत्र के सापेक्ष कुल जितने स्थानांतरण सत्यापन आ चुके हैं, समस्त की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराई जाए। उप सचिव उप्र बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद से समस्त स्थानांतरण सत्यापन न आने की दिशा में जिन तथ्यों, शासनादेशों के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आरोपित, निलंबित पटल सहायक को दोषमुक्त किया गया है, उसकी आरोपमुक्त आख्या उपलब्ध कराएं। बीस फरवरी तक जब रिपोर्ट नहीं मिली तो उमेश चंद्र ने रिमाइंडर भेजा। 16 अप्रैल तक फिर सूचना नहीं मिली तो उन्होंने द्वितीय अपील के माध्यम से सूचना प्राप्त कराए जाने एवं सूचना न देने किे लिए संबंधित अधिकारी को दंडित किए जाने के लिए राज्य सूचना आयोग को पत्र लिखा। तब जाकर राज्य सूचना आयोग हरकत में आया और एडी बेसिक को तलब किया।

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इस तरह के तमाम मामले आते रहते हैं। मंडल पर इतना कार्य है कि उससे निजात नहीं मिल पा रही है। ऐसे में सूचना देने में विलंब हुआ है। 27 सितंबर को राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत होकर स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

योगेंद्र कुमार ¨सह : एडी बेसिक आजमगढ़ मंडल।


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