चरागाह की भूमि पर बोई गई फसल की होगी नीलामी
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को कर-करेत्तर एवं विभिन्न विभ
जागरण संवाददाता, आजमगढ़ : कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को कर-करेत्तर एवं विभिन्न विभागों की वसूली आदि को लेकर समीक्षा बैठक हुई। जिलाधिकारी चंद्रभूषण ¨सह ने उप जिलाधिकारियों व तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि चरागाह या ग्राम सभा की जमीनों पर जहां कहीं भी फसल बोई गई है, संबंधित लेखपाल को नीलाम अधिकारी नामित करते हुए फसल की नीलामी करा दी जाए। नीलामी से प्राप्त धनराशि को उचित लेखा शीर्षक में जमा कराएं। कड़े निर्देश दिए कि यदि लेखपाल द्वारा इस कार्य मे रुचि नहीं ली जाती है तो उनके वेतन से धनराशि की रिकवरी की जाएगी।
जिलाधिकारी ने वादों का निस्तारण प्रमुखता के आधार पर करने एवं राजस्व वसूली लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत करने के निर्देश दिए। कहा कि पांच एकड़ या उससे अधिक जमीन भू-माफिया से खाली कराई गई है जिसकी सूची उपलब्ध कराएं। जितने मामलों में अभी तक एफआइआर हुए हैं उसमें त्वरित कार्रवाई पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उन्होंने फसली ऋण मोचन योजना मे ऑनलाइन शिकायतों की जांच रिपोर्ट 20 मार्च तक प्रस्तुत करने के निर्देश तहसीलदारों को दिए। बताया कि जनपद में 10421 ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त हुई। निर्देश दिए कि जन शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता युक्त, समयबद्ध एवं पारदर्शिता के साथ किया जाए। मौके पर जाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हुए निस्तारण की जाए। साथ ही शिकायतकर्ता से संवाद भी स्थापित होना चाहिए। उन्होंने भूमि विवाद के मामलों को श्रावस्ती मॉडल के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक ¨सह, मुख्य राजस्व अधिकारी आलोक कुमार वर्मा, उप जिलाधिकारी व तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी थे।
अन्य कई और विभागों की प्रगति समीक्षा
आजमगढ़ : जिलाधिकारी ने आडिट आपत्तियों, काउंटर फाइल, शासन के संदर्भों, उच्चाधिकारियों के संदर्भो, आइजीआरएस के प्रकरणों आदि का निस्तारण समयबद्ध ढ़ंग से करने के निर्देश दिए। प्रत्येक तहसील में प्रति माह कम-से-कम 25 फाइलों का काउंटर फाइल दाखिल करने के लिए तहसीलदारों को निर्देश दिए। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस, मत्स्य पालन पट्टा आवंटन, ईंट-भट्ठों का सत्यापन एवं उसकी रायल्टी जमा करने आदि की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने तहसीलदारों को निर्देश दिए कि धारा-34 के मामलों का निस्तारण अगले माह तक शतप्रतिशत कर दें।