48 घंटे पूर्व बाहरी व्यक्तियों को अब छोड़ना होगा जनपद
आजमगढ़ 17 वीं लोकसभा के लिए छठवें चरण में जिले की दो संसदीय सीटों के लिए 12 मई को मतदान और 23 मई को मतगणना होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन मतदान और मतगणना की तिथि तक जिले में किसी भी बाहरी व्यक्ति रुकने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। यदि ऐसा कहीं पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जासं, आजमगढ़: 17 वीं लोकसभा के लिए छठवें चरण में जिले की दो संसदीय सीटों के लिए 12 मई को मतदान और 23 मई को मतगणना होगी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन मतदान और मतगणना की तिथि तक जिले में किसी भी बाहरी व्यक्ति रुकने पर सख्त पाबंदी लगा दी है। यदि ऐसा कहीं पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन/उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह ने जिले के समस्त गेस्ट हाउस, होटल एवं लॉज के मालिकों को निर्देशित किया है कि जनपद में लोकसभा चुनाव लिए मतदान तिथि 12 मई नियत है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व अर्थात 10 मई की शाम छह बजे से बाहरी व्यक्तियों को जनपद में ठहरने पर रोक है। निर्देशित किया है कि 10 मई से मतदान तिथि 12 मई तक जनपद के बाहर के व्यक्तियों को न ठहराया जाए। उक्त आदेश का अनुपालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित गेस्ट हाउस, होटल अथवा लॉज के मालिक के खिलाफ कड़ाई की जाएगी।
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