मिलावटखोरी में तीन कारोबारियों पर 27 हजार अर्थदंड
जागरण संवाददाता आजमगढ़ राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला से खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि ह
By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 05:22 PM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 05:22 PM (IST)
जागरण संवाददाता, आजमगढ़: राजकीय जनविश्लेषक प्रयोगशाला से खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि होने पर न्याय निर्णयन अधिकारी एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने मंगलवार को तीन कारोबारियों पर कुल 27 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। आदेश दिया कि जुर्माना की धनराशि एक माह के अंदर राजकीय कोष में जमा किया जाए। निर्धारित समय में जमा न करने पर आरसी जारी का वसूली की जाएगी।
मिलावटखोरी में जिन कारोबारियों अर्थदंड निर्धारित किया गया है। उसमें मो. सलीम कमरांवा गंभीरपुर और सोनू गुप्ता निवासी सिविल लाइन शहर कोतवाली पर 10-10 हजार रुपये एवं सुनील निवासी सीधा सुल्तानपुर निजामाबाद पर सात हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया गया है।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें