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गांधी आश्रम की 0.79 हेक्टेयर भूमि जब्त

आजमगढ़: वाराणसी निवासी सेवानिवृत्त गांधी आश्रम कर्मचारी चंद्रिका चौबे की याचिका पर जिला उपभोक्ता फोरम ने राहुल नगर मंडया स्थित श्री गांधी आश्रम के क्षेत्रीय मंत्री को लगभग आठ लाख रुपये बकाया भुगतान का आदेश दिया था। ऐसा न किए जाने पर तहसील प्रशासन को आरसी जारी कर भू-राजस्व की भांति बकाया धनराशि वसूल किए जाने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके अभी तक भुगतान नहीं किया गया। गंभीरता से लेते हुए तहसील प्रशासन ने गांधी आश्रम की जमीन जब्त कर ली है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 07 Jan 2019 09:22 PM (IST)Updated: Mon, 07 Jan 2019 11:49 PM (IST)
गांधी आश्रम की 0.79 हेक्टेयर भूमि जब्त
गांधी आश्रम की 0.79 हेक्टेयर भूमि जब्त

आजमगढ़ : वाराणसी निवासी सेवानिवृत्त गांधी आश्रम कर्मचारी चंद्रिका चौबे की याचिका पर जिला उपभोक्ता फोरम ने राहुल नगर मड़या स्थित श्री गांधी आश्रम के क्षेत्रीय मंत्री को लगभग आठ लाख रुपये बकाया भुगतान का आदेश दिया था। ऐसा न किए जाने पर तहसील प्रशासन को आरसी जारी कर भू-राजस्व की भांति बकाया धनराशि वसूल किए जाने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके अभी तक भुगतान नहीं किया गया। गंभीरता से लेते हुए तहसील प्रशासन ने गांधी आश्रम की जमीन जब्त कर ली है।

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राहुल नगर मड़या में कार्यरत तत्कालीन व वर्तमान में सेवानिवृत्त वाराणसी के दानगंज थानांतर्गत बंतरी गांव निवासी चंद्रिका चौबे ने श्री गांधी आश्रम पर वेतन, फंड, ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश के बकाया आठ लाख, 39 हजार, 682 रुपये का भुगतान न किए जाने के संबंध में जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की थी। उपभोक्ता फोरम के निर्देश के बाद भी बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया। फोरम के पुन: आदेश के बाद तहसील सदर प्रशासन द्वारा श्री गांधी आश्रम राहुल नगर मड़या के क्षेत्रीय मंत्री के खिलाफ आरसी जारी की गई थी। बावजूद इसके बकाए का भुगतान नहीं किया गया। उप जिलाधिकारी सदर अरुण कुमार ¨सह ने बताया कि भू-राजस्व की राशि या वसूली योग्य बकाया भू-राजस्व को जमा नहीं किया गया। इसलिए गांधी आश्रम से संबद्ध मुबारकपुर के नूरपुर बुतात में 0.1130 हेक्टेयर और मड़या जयरामपुर स्थित 0.6860 हेक्टेयर सहित कुल 0.7990 हेक्टेयर जमीन जब्त कर ली गई है। एसडीएम ने यह भी निर्देश जारी किया है कि जब्त की गई संबंधित जमीन के हस्तांतरण या बिक्री, दान या अन्य रूप से प्रभार अर्जन निषिद्ध व अवरुद्ध किया जाता है। अन्य व्यक्तियों को भी संबंधित संपत्ति की बिक्री, दान या अन्य रूप में प्राप्त करने से निषिद्ध और अवरुद्ध किया जाता है।


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