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चढ़ावा चोरी के आरोपियों की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने तलब की केस डायरी, अभियोजन ने फिर मांगा समय

Published: Tue, 15 Sep 2026 07:54 AM (IST)

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपितों अनुकल्प मिश्र, करुणेश पांडेय और लवकुश मिश्र की जमानत अर्जी पर न्यायालय ने केस ...और पढ़ें

चढ़ावा चोरी के आरोपियों की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने तलब की केस डायरी।

चढ़ावा चोरी के आरोपियों की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने तलब की केस डायरी।

HighLights

  1. राम मंदिर चढ़ावा चोरी आरोपितों की जमानत अर्जी पर सुनवाई।

  2. न्यायालय ने विवेचक से केस डायरी तलब की है।

  3. अभियोजन पक्ष ने आख्या प्रस्तुत करने को समय मांगा।

जागरण संवाददाता, अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आरोपित अनुकल्प मिश्र, करुणेश पांडेय व लवकुश मिश्र की जमानत अर्जी पर प्रस्तरवार आख्या प्रस्तुत करने के लिए विवेचक ने पुन: न्यायालय से अतिरिक्त समय मांगा।

अभियोजन की ओर से पांच दिनों का समय दिए जाने की याचना की गई। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा ने इसे स्वीकार करते हुए 17 सितंबर को केस डायरी तलब कर ली है।

तीनों आरोपित फिलहाल जेल में निरुद्ध हैं। शुक्रवार को भी विवेचक ने आरोपित अविनाश शुक्ल, रमाशंकर मिश्र व मनीष यादव की अर्जी पर आख्या प्रस्तुत करने के लिए समय लिया था।

प्रकरण में बीती पांच सितंबर को आठो आरोपितों की ओर से जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय ने इस पर पुलिस से आख्या तलब की थी। अर्जी में आठों आरोपितों ने स्वयं को निर्दोष बताया था।

सूत्राें के अनुसार, पुलिस इस मामले की चार्जशीट किसी भी समय कोर्ट में प्रस्तुत कर सकती है। ऐसे में पुलिस का बार-बार समय लिया जाना इसी की ओर इशारा करता है।

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