गलत तरीके से घी व्यापारी को भेजा जेल, थानाध्यक्ष समेत दो दोषी
जागरण संवाददाता औरैया गलत तरीके से घी व्यापारी को जेल भेजने एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वार
जागरण संवाददाता, औरैया : गलत तरीके से घी व्यापारी को जेल भेजने एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा घी की बगैर जांच कराने के मामले में बेला थानाध्यक्ष व एक दरोगा दोषी पाए गए हैं। आईजी के आदेश पर कानपुर नगर के एएसपी ने इस मामले की जांच की थी, जिसमें संबंधित पर लगाए गए आरोप सही पाए गए।
रामजी लाल मिश्रा पुत्र स्व. राधाकृष्ण निवासी कानपुर रोड बेला के शिकायती पत्र के आधार पर आईजी द्वारा घी व्यापारी को जेल भेजे जाने के मामले में कानपुर नगर के एएसपी को जांच सौंपी गई थी। जांच आख्या में पाया गया कि बिधूना कोतवाली में घी बरामद किए जाने के मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें पाया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने या संदेहजनक स्थिति होने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम में उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी व विभागीय समक्ष अधिकारी अधिकृत हैं। साथ ही प्रकरण में मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने पर धारा 207 एमवी एक्ट वाहन को सीज किए जाने की कार्रवाई विधि सम्मत पाई गई। गाड़ी व फर्म के अंदर बरामद संदेहजनक घी के संबंध में बेला थानाध्यक्ष बृजेश भार्गव व उप निरीक्षक प्रशांत कुमार द्वारा मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी या विभागीय समक्ष अधिकारी जो कि अधिकृत हो, उन्हीं के निर्देशन में ही विधि के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए थी, जो उनके द्वारा नहीं की गई। जिसके लिए बेला थानाध्यक्ष बृजेश भार्गव व उपनिरीक्षक प्रशांत कुमार दोषी हैं। एसपी सुनीति ने बताया कि दोषी पाए जाने पर तत्कालीन बेला थानाध्यक्ष बृजेश भार्गव व दरोगा पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।