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गैर इरादतन हत्या में तीन को सात वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता औरैया जिला एवं सत्र न्यायालय शिवकुमार ने थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम जुआ में

By JagranEdited By: Published: Fri, 06 Dec 2019 12:04 AM (IST)Updated: Fri, 06 Dec 2019 06:07 AM (IST)
गैर इरादतन हत्या में तीन को सात वर्ष की कैद
गैर इरादतन हत्या में तीन को सात वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, औरैया: जिला एवं सत्र न्यायालय शिवकुमार ने थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम जुआ में झगड़े के दौरान बीच बचाव करने वाले व्यक्ति की मौत होने पर गैर इरादतन हत्या के तीन एक ही परिवार के आरोपियों को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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अभियोजन की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि 23 मार्च 2008 को वादी आनन्द प्रकाश पुत्र कन्हैया लाल निवासी जुआं औरैया ने रिपोर्ट लिखायी कि साढ़े तीन बजे मेरे भाई धीरज के दरवाजे पर धीरज तथा गांव के मदन बिहारी पुत्र गोविन्द प्रसाद, पवित्र राज उर्फ रिकू पुत्र मदन बिहारी, साधु प्रसाद पुत्र गोविन्द प्रसाद, अंशुल साधू प्रसाद के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा था इस बीच वादी के पिता कन्हैया लाल पुत्र ब्रम्हालाल मौके पर शोरगुल सुनकर आ गए और बीचबचाव करने लगे बीच बचाव में लोगों ने पिता को भी मारा पीटा जिससे उनके अंदरूनी चोटें आईं और वह मौके पर बेहोश हो गए बाद में उनकी मृत्यु हो गई। एक आरोपी पवित्र राज उर्फ रिकू की मुकदमें के दौरान मृत्यु हो गई। इसलिए एक ही परिवार को तीन सदस्य मदन बिहारी, साधूप्रकाश पुत्र गोविन्द प्रकाश तथा अंशुल पुत्र साधू प्रसाद निवासी जुआ औरैया के विरूद्ध यह मुकदमा जिला एवं सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा एवं एडीजीसी रमेश चन्द्र मिश्रा तथा बचाव पक्ष की दलीलों सुनने के बाद जिला जज शिवकुमार मे तीनों आरोपी को गैर इरादतन हत्या हत्या का दोषी माना तथा तीनों अभियुक्त मदन बिहारी, साधु प्रसाद व अंशुल को सात-सात वर्ष के कारावास एवं दस-दस हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। निर्णय के समय सजा पाए एक ही परिवार के तीनों सदस्यों के परिजन कोर्ट में मौजूद रहे। सजा सुनकर पूरा परिवार जेल जाने तक रोता बिलखता रहा।


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