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गैर इरादतन हत्या के आरोपितों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

जागरण संवाददाता औरैया सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर म

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Jun 2020 10:34 PM (IST)Updated: Sat, 06 Jun 2020 10:34 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या के आरोपितों को नहीं मिली अग्रिम जमानत
गैर इरादतन हत्या के आरोपितों को नहीं मिली अग्रिम जमानत

जागरण संवाददाता, औरैया : सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर में गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित अखिलेश व उसकी पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। यह जानकारी जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने दी।

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उन्होंने बताया कि 11 मार्च 2020 को दिन के 11 बजे आरोपितों ने मोहित व उसके पिता कमलेश सिंह के साथ लाठी-डंडा व लोहे की रॉड से मारपीट कर चोट पहुंचाई थी। गंभीर चोटों के कारण वादी के पिता कमलेश सिंह की उपचार के दौरान सैफई में मौत हो गई थी। इस मामले में आरोपित बनाए गए गाजीपुर निवासी अखिलेश व उनकी पत्नी मीरा देवी ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन की ओर से डीजीसी अभिषेक मिश्रा ने जमानत का विरोध किया। वहीं बचाव पक्ष ने मृतक के पुलिस की विवेचना में देखकर भागने के प्रयास में ईटों पर गिर जाने से चोटिल हो जाने की बात कही। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने अखिलेश व मीरा देवी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

सत्र न्यायालय ने थाना अजीतमल क्षेत्र के ग्राम चपटा डेरा में दिनांक छह मई 2020 को चपटा निवासी अबरार पुत्र हमीद को 70 किलो गोमांस समेत गिरफ्तार किया था। 28 मई से जेल में निरुद्ध अबरार ने सत्र न्यायालय में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन सत्र न्यायाधीश डॉ. दीपक स्वरूप सक्सेना ने जमानत याचिका खारिज कर दी।


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