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बिना लाइसेंस व पंजीकरण के चल रहे ढाबे

जागरण संवाददाता औरैया जनपद में वैसे तो हाईवे किनारे व अंदर कुल 100 से अधिक ढाबे संचाि

By JagranEdited By: Published: Mon, 25 Mar 2019 11:06 PM (IST)Updated: Mon, 25 Mar 2019 11:06 PM (IST)
बिना लाइसेंस व पंजीकरण के चल रहे ढाबे
बिना लाइसेंस व पंजीकरण के चल रहे ढाबे

जागरण संवाददाता, औरैया : जनपद में वैसे तो हाईवे किनारे व अंदर कुल 100 से अधिक ढाबे संचालित हो रहे है। जिनमें से 80 ढाबों के पास न तो खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन(एफएसडीए) का पंजीकरण है और न ही शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन है। इसके अलावा इनमें से कई ढाबे ऐसे भी हैं। इन लोगों के पास जब यही नहीं है तो फायर बिग्रेड की एनओसी का होना तो बहुत दूर की बात है। इनके अलावा किसी के पास भी मानक के अनुरूप वाहनों के पार्किंग के लिए जगह भी नहीं है। लिहाजा देर शाम इन ढाबों व रेस्टोरेंट के बाहर वाहन खड़े होने से सड़क पर जाम लगना भी आम बात है। आलम यह है कि हाईवे की रोड सहित सर्विस रोड पर वाहनों का हुजूम देखा जाता है। जो दुर्घटनाओं का कारण बनता है।

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बता दें कि जनपद सीमा में अनंतराम से लेकर भाऊपूर तक हाईवे किनारे करीब 30 से अधिक ढाबे और रेस्तरां हैं। इनमें से करीब 24 ढाबों पर न तो मेनू लिस्ट है और न ही कर्मचारियों के नाम लिखे हैं। इसके अलावा किसी के पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस भी नहीं है। यहां पर आने-जाने वाले लोगों पर निगाह रखने के लिए सीसीटीवी भी नहीं लगाए गए हैं न ही पार्किंग की व्यवस्था है। ढाबों व रेस्टोरेंट के लिए ये है मानक

- ढाबों के संचालन के लिये मालिकों को बीमा कवरेज प्राप्त करना आवश्यक होता है।

- खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का सर्टिफिकेट होना आवश्यक है।

- अग्नि सुरक्षा के मानकों के साथ फायर बिग्रेड की एनओसी होना आवश्यक

- मेनू लिस्ट के साथ उनके आगे उनकी कीमत का होना आवश्यक है।

- वाहनों की पार्किंग के लिए सुविधा का होना आवश्यक है। क्या कहते हैं जिम्मेदार-

बिना लाइसेंस चल रहे ढाबों व मेनू लिस्ट न लिखे होने पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई किए जाने के लिए सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है। - स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव, अभिहित अधिकारी


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