अब बटाइदार भी बेच सकेंगे धान
जागरण संवाददाता औरैया शासन की ओर से पहली बार बटाइदार एवं अनुबंध पर खेती लेने वाले कि
जागरण संवाददाता, औरैया : शासन की ओर से पहली बार बटाइदार एवं अनुबंध पर खेती लेने वाले किसान से भी शर्तो के साथ खरीद की अनुमति दी गई है। ऐसे कृषकों के लिए भी पूर्व पंजीयन अनिवार्य होगा। किसान खतौनी संख्या, पंजीयन में दर्ज अपने कुल रकबे व बोए गए धान के रकबे को अंकित करेंगे।
बटाइदार से अधिकतम 100 क्विंटल धान क्रय किया जाएगा। उसको भू स्वामी के गांव का निवासी होना अनिवार्य है। इसकी पुष्टि के लिए वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या लेखपाल के स्तर से निर्गत प्रणाम पत्र मान्य होगा। कांट्रेक्ट फार्मर के मध्य लिखित समहित लेखपाल की ओर से सत्यापित एवं पंजीकृत अनुबंध अनिवार्य किया गया है। बटाइदार कांट्रेक्ट द्वारा पंजीकरण आवश्यक है। धान के मूल्य का भुगतान बटाइदार कांट्रेक्ट फार्मर के खाते में किया जाएगा। किसानों को सीबीएस युक्त राष्ट्रीयकृत एवं अनुसूचित बैंकों में अपना खाता खुलाकर पंजीयन फार्म में अपना बैंक खाता संख्या एवं आईएफसी कोड विशेष सावधानी से भरवाना होगा। जिला खाद्य विपणन अधिकारी सुंधाशु शेखर चौबे ने किसानों से अपील कि वह समय से पूर्व पंजीकरण करा लें ताकि उनकी जमीन, बोया गया धान व बैंक एकांउट का सत्यापन समय से हो जाए व उनको क्रय केंद्रों पर धान बिक्री करने में असुविधा न हो। क्रय के 72 घंटे के अंदर उनके बैंक खाते में विक्रय किए गए धान का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में सात दिन का समय लग सकता है। डिप्टी एआरएमओ ने बताया कि अभी तक जनपद में 1494 किसानों ने आवेदन किया है।