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अपहरण के चार आरोपियों को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, औरैया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने थाना क्षेत्र के ग्राम बाकरपुर निवासी यु

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Sep 2018 08:05 PM (IST)Updated: Thu, 13 Sep 2018 08:05 PM (IST)
अपहरण के चार आरोपियों को उम्र कैद
अपहरण के चार आरोपियों को उम्र कैद

जागरण संवाददाता, औरैया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने थाना क्षेत्र के ग्राम बाकरपुर निवासी युवक पप्पू उर्फ विशुन कुमार का अपहरण कर उसे कुख्यात दस्यु रहे चंदन गिरोह को फिरौती के लिए सौंपने के चार आरोपियों को आजीवन कारावास व दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

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घटना 12 जुलाई 2004 की है। वादी सुरेंद्र ¨सह चतुर्वेदी निवासी ग्राम बाकरपुर बोहरा ने तीन अक्टूबर 2004 को तहरीर दी कि 12 जुलाई की शाम करीब 4 बजे वादी तथा उसका लड़का पप्पू उर्फ विशुन कुमार व अन्य परिवारीजन घर में मौजूद थे। तभी नरेंद्र पुत्र रामबाबू चतुर्वेदी निवासी करमपुर जो कैथोली थाना अयाना के रहने वाले हैं घर आकर उसके लड़के पप्पू से कहा कि अपने ममाने घूम आएं। विशुन कुमार का ममाना भी कैंथोली में है। नरेंद्र की बातों में आकर वादी का लड़का पप्पू उर्फ विशुन कुमार, नरेंद्र के साथ कैंथोली जाने को तैयार हो गया व घर से पैदल चल दिया। रास्ते में षड्यंत्र के मुताबिक मार्शल गाड़ी मिली जिस पर पहले से ही अन्य आरोपी डमरू उर्फ सोनू भदौरिया पुत्र मुनू ¨सह, लल्लन शुक्ल पुत्र आत्माराम व रामबाबू बैठे थे। इन सभी ने युवक को कैंथोली के बीहड़ में ले जाकर दस्यु चंदन को 10 लाख की फिरौती के लिए सौंप दिया तथा धमकी दी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो लड़का मारा जाएगा। गौरतलब है कि रिपोर्ट लिखने तक पकड़ नहीं छूटी। धारा 364ए का यह मुकदमा आरोप पत्र के बाद एडीजे कोर्ट में चला। अभियोजन की ओर से संजय कुमार श्रीवास्तव व बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे लल्लू ¨सह ने चारों अभियुक्त नरेंद्र चतुर्वेदी, डमरू उर्फ सोनू भदौरिया, लल्लन शुक्ल व राम बाबू चतुर्वेदी सभी निवासी करमपुर औरैया को आजीवन कारावास व दो-दो लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने विशुन कुमार उर्फ पप्पू पुत्र सुरेंद्र ¨सह चतुर्वेदी निवासी बाकरपुर बोहरा को प्राप्त अर्थदंड की धनराशि में से पचास हजार रुपये प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया।


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