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बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारवास

जागरण संवाददाता, औरैया: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू ¨सह की कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म

By JagranEdited By: Published: Thu, 31 Jan 2019 05:54 PM (IST)Updated: Thu, 31 Jan 2019 05:54 PM (IST)
बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारवास
बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारवास

जागरण संवाददाता, औरैया: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू ¨सह की कोर्ट ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना अयाना क्षेत्र के ग्राम भैरोपुर निवासी आरोपित कुंतेश पर न्यायालय ने एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने उक्त अपराधी को यौन संबंधों के प्रति मानसिक विकृति का शिकार मानते हुए समाज के लिए इसे घातक एवं खतरनाक बताया तथा पीड़िता को प्राप्त अर्थदंड में से 50 हजार रुपया प्रतिकर अदा करने का आदेश भी दिया है।

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अभियोजन के मुताबिक वादी ने थाना अयाना में रिपोर्ट लिखाई कि उसकी आठ वर्षीय बेटी नौ अप्रैल 2017 को दोपहर 12 बजे दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी आरोपी कुंतेश ने उसकी बेटी का गला दबा दिया। जिससे वह गस खाकर गिर पड़ी। आरोप है कि वहशी ने उक्त बच्ची को बेहोश होने के बाद भी अपनी हवस का शिकार बना लिया। इस मामले का विचारण विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) लल्लू ¨सह के समक्ष हुआ। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता चंद्र भूषण तिवारी व सुधीर कुमार गौतम ने इस घिनौने कृत्य को विकृत मानसिकता का परिचायक बताते हुए अधिकतम दंड से दंडित करने की मांग की। वहीं बचाव पक्ष ने उसे निर्दोष बताया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडीजे ने माना कि ऐसे अपराधों को समाज में खुला नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए कुंतेश को आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने प्राप्त अर्थदंड में से 50 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का भी आदेश दिया।


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