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नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

-कायार्लय व डीलर के यहां अब चक्कर लगाने की जरूरत नहींऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते है

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Oct 2020 05:10 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 05:10 PM (IST)
नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य
नवंबर तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

-कायार्लय व डीलर के यहां अब चक्कर लगाने की जरूरत नहीं,ऑनलाइन घर बैठे ही कर सकते है बुकिग जागरण संवाददाता,औरैया: आपके पास पुराना वाहन है और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवानी है, परिवहन विभाग के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ॉनलाइन आवेदन करते ही नया नंबर प्लेट तैयार हो जाएगी। नई व्यवस्था की जानकारी करने काफी लोग परिवहन विभाग और एजेंसी पर चक्कर लगा रहे थे।

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एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। नए नंबर प्लेट नहीं होने पर परिवहन विभाग में किसी प्रकार का काम नहीं होगा। यानी वाहनों का फिटनेस, नाम परिर्वतन, परमिट, आदि का काम नहीं होगा। काफी वाहन मालिक इसके बारे में जानकारी करने, परिवहन विभाग के आफिस पहुंच रहे थे। जहां बताया जा रहा था कि एजेंसी संचालक द्वारा नंबर प्लेट लगाया जाएगा। एजेंसी संचालकों कहना था कि आनलाइन आवेदन करने पर ही नंबर प्लेट बनाया जाएगा। सरकार ने नंबर प्लेट बनाने की न्यूनतम शुल्क 354 रुपये निर्धारित किया है। बड़े गाडिय़ों के नंबर प्लेट बनाने का का कीमत अलग रखा गया है।

ऐसे करना होगा आवेदन:

बुक माई एचएसआरपी डाट कॉम पर क्लिक करना होगा। इसके बाद प्राइवेट व निजी वाहन का चयन करना होगा। वाहन संख्या, चेचिस संख्या, आरसी नंबर आदि की भरना होगा। किस डीलर से नंबर प्लेट लगाना चाहते है, इसका चयन करना होगा। इसके बाद शुल्क जमा करने का कॉलम आएगा। शुल्क आनलाइन जमा करना होगा। शुल्क जमा होते ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने कब एजेंसी पर जाना है, इसकी तारीख मिल जाएगा। निर्धारित तारीख पर एजेंसी पर जाकर नंबर प्लेट लगाना होगा। नंबर प्लेट लगते ही परिवहन विभाग का सिस्टम अपडेट हो जाएगा। ऑनलाइन आरसी देखने पर नए नंबर प्लेट लगाने की जानकारी मिलेगी।


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