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दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता औरैया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने शादी का झांसा देकर एक ना

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Mar 2019 05:35 PM (IST)Updated: Wed, 06 Mar 2019 05:35 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष की कैद
दुष्कर्म के आरोपित को दस वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, औरैया : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लल्लू सिंह ने शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से अवैध संबंध बनाने व उसे गर्भवती करने के आरोपित नीरज कुमार निवासी हरपालपुर थाना अजीतमल को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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महिला थाना औरैया क्षेत्र निवासी वादी ने रिपोर्ट लिखाई कि वह 16 वर्षीय नाबालिग लड़की है। उसका दूर का रिश्तेदार नीरज कुमार पुत्र गढू निषाद निवासी हरपालपुर थाना अजीतमल से मेलजोल हो गया। उसने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। जिससे उसका दो माह का गर्भ ठहर गया। जब वादिनी ने नीरज से शादी का दबाव बनाया तो उसने मना कर दिया। इसके बाद गाली-गलौज देकर भगा दिया। वादी ने बताया कि वह एक गरीब है। इस तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और मामले की विवेचना हुई और नीरज के विरूद्ध धारा 376 व पास्को मामले में आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण एडीजे प्रथम लल्लू सिंह की कोर्ट में हुआ। वर्ष 2014 के इस मुकदमे में अभियोजन की ओर से एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी व सुधीर गौतम तथा बचाव पक्ष को सुनने के बाद एडीजे ने आरोपित नीरज कुमार को दोषी माना तथा उसे दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा पचास हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। दोषी अपराधी द्वारा पूर्व में बिताई गई कारावास की अवधि को इस दंड की मात्रा में समायोजित किया जाएगा।


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