भू-माफिया राकेश की अवैध संपत्ति कुर्क करने का डीएम ने दिया आदेश
जागरण संवाददाता औरैया जिला मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम व समाज विरोधी क्रि
जागरण संवाददाता, औरैया : जिला मजिस्ट्रेट ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत अछल्दा थाना क्षेत्र के गांव इटैली निवासी भू-माफिया राकेश यादव की अवैध रूप से अर्जित चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर की गई।
जिला मजिस्ट्रेट सुनील कुमार वर्मा ने जारी किए गए आदेश में कहा कि पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में अवगत कराया कि गांव इटैली निवासी अभियुक्त राकेश कुमार यादव पर अछल्दा थाना में अन्य साथियों सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित के खिलाफ दस अप्रैल को न्यायालय में आरोप पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। राकेश एक गैंग लीडर है। आरोपित द्वारा अन्य साथियों से मिलकर एक गिरोह बनाकर अपराध किए गए। विगत 10 वर्षों से संगठित होकर गिरोह बनाकर अपराध करता है। उसके भय से जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने की हिम्मत नहीं करता है। वह समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त है और वर्तमान में जिला कारागार इटावा में निरुद्ध है। जिला मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त की अचल सम्पत्ति व बैंक खाते में जमा धनराशि नियमानुसार कुर्क करने का आदेश दिया। उन्होंने क्षेत्राधिकारी बिधूना, थानाध्यक्ष अछल्दा को शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक अछल्दा से संपर्क कर संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए। चार पहिया वाहन प्रभारी निरीक्षक अछल्दा की अभिरक्षा में रखे जाएं। दरबारी लाल महाविद्यालय जिसकी लागत लगभग 40.50 लाख रुपये है को एसडीएम बिधूना, तहसीलदार बिधूना के द्वारा कुर्क किया जाएगा। आदेश की तामील के उपरांत तीन माह के अंदर राकेश यादव अपना अभ्यावेदन न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।