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हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए डीलर से करें संपर्क

जागरण संवाददाता औरैया सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी प्लेट लगाना अनिवार्य कर ि

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Oct 2020 11:14 PM (IST)Updated: Tue, 20 Oct 2020 11:14 PM (IST)
हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए डीलर से करें संपर्क
हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए डीलर से करें संपर्क

जागरण संवाददाता, औरैया: सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के अंदर वाहनों पर थर्ड रजिस्ट्रेशन मा‌र्क्स सहित हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाने को लेकर रणनीति निर्धारित की गई है।

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सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि वाहन स्वामी अपने वाहन पर सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए संबंधित डीलर के यहां संपर्क करे। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से बुकमाईएचएसआरपी पर थर्ड रजिस्ट्रेशन मा‌र्क्स सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाने की व्यवस्था की गई है। कार्यालय में वाहनों से संबंधित कार्य की पंजीयन प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति, हाइपोथिकेशन प्रष्ठांकन, हाइपोथिकेशन निरस्तीकरण, नया परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति, परमिट नवीनीकरण, अस्थाई परमिट, विशे, परमिट, नेशनल परमिट और बीमा आदि से संबंधित कार्य कराने से पूर्व लगी होना अनिवार्य है। हाई सिक्योरिटी प्लेट न होने पर वाहन स्वामी का प्रार्थना पत्र स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।


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