पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ, सोलर पंप पाओ
जागरण संवाददाता, औरैया : सोलर पंपों की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किसानों क
जागरण संवाददाता, औरैया
: सोलर पंपों की स्थापना के लिए प्रदेश सरकार की ओर से किसानों की चयन प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। अभी तक शासनादेश के अनुसार कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों द्वारा की गई मांग के अनुसार प्रथम आवक, प्रथम पावक के सिद्धांत पर सूची निकालकर कृषकों का सत्यापन कराने के बाद चयन किया जाता था। किसानों को बैंक ड्राफ्ट उपलब्ध कराने के लिए एक माह का समय दिया जाता था। जिससे चयन प्रक्रिया की रफ्तार काफी धीमी थी। लेकिन अब पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ, पहले सोलर पंप लाओ के तहत योजना का लाभ दिया जाएगा।
उप कृषि निदेशक विजय कुमार ने बताया कि वर्ष 2017-18 में शासन की ओर से 55 के सापेक्ष 26 सोलर पंप ही स्थापित हुए थे। जिसको दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2017-18 के अवशेष सोलर पंप के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए शासन के शासनादेश 16 जुलाई 2018 के द्वारा अब यह व्यवस्था की गई है कि 18 जुलाई से 18 अगस्त तक पहले बैंक ड्राफ्ट लाओ, पहले सोलर पंप पाओ का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 16 अगस्त तक ऐसे पंजीकृत कृषक जो बो¨रग एवं जलस्तर की उपयुक्कता के अनुसार बैंक ड्राफ्ट जमा करा देंगे। उनको बैंक ड्राफ्ट जमा करने की तिथि व समय के आधार पर पहले आओ, पहले पाओ का सिद्धांत अपनाते हुए चयनित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि जनपद में लक्ष्य से अधिक बैंक ड्राफ्ट प्राप्त होते हैं तो उसे आगामी वर्ष के लक्ष्य के विरूद्ध समायोजित कर दिया जाएगा। इच्छुक कृषक उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क कर सोलर पंप के लिए सहमति एवं किस संस्था के नाम से कृषक का बैंक ड्राफ्ट बनवाया जाता है कि जानकारी प्राप्त कर स्वयं कृषि विभाग के पोर्टल पर अपना बैंक ड्राफ्ट अपलोड कर सकेंगे। वर्ष 2018-19 में 70 सोलर पंपों का लक्ष्य दिया गया है। जिनकी चयन प्रक्रिया के विषय में शासन की ओर से बाद में दिशा निर्देश दिए जाएंगे।