दहेज हत्या के दो मामलों में चार की जमानत याचिकाएं खारिज
जागरण संवाददाता औरैया सत्र न्यायाधीश ने थाना फफूंद क्षेत्र में घटित दहेज हत्या के दो मामलो
जागरण संवाददाता, औरैया : सत्र न्यायाधीश ने थाना फफूंद क्षेत्र में घटित दहेज हत्या के दो मामलों में आरोपित सास, ससुर, पति व देवर की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्रा ने बताया कि थाना फफूंद क्षेत्र में शादी के मात्र चार माह के अंदर प्रियंका की असमान्य परिस्थितियों में मृत्यु होने पर लिखाए गए दहेज हत्या के मुकदमे में आरोपित ससुर श्रीपाल व सास श्रीकुमारी निवासी राम नगर दौलतपुर फफूंद की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वादी संतोष का आरोप है कि उसने अपनी पुत्री प्रियंका का विवाह 20 जून 2020 को राम मिलन के साथ किया था। तीन अक्टूबर को उसकी पुत्री की फांसी से मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष ने कहा कि कोरोना काल में सादे समारोह में हुई शादी में न कोई दहेज की मांग की गई और न ही लिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश डा.दीपक स्वरूप सक्सेना ने सास व ससुर दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। वह छह अक्टूबर से जेल में निरुद्ध है। थाना फफूंद क्षेत्र के दूसरे दहेज हत्या के मामले के वादी निखिल कुमार ने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी बहन श्वेता की शादी चार दिसंबर 2016 को ग्राम पूरनपुर निवासी महेश सिंह उर्फ मोनू चौहान के साथ हुई थी। 16 सितंबर को ससुराल में श्वेता की मृत्यु पर दहेज हत्या का मुकदमा लिखा गया। 28 सितंबर से जेल में निरुद्ध पति व देवर विकास सिंह चौहान ने जमानत याचिका प्रस्तुत की। डीजीसी ने विरोध किया। सत्र न्यायाधीश ने दोनों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।