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Auraiya News: दस्यु जीवन से निजात पा चुकी सीमा परिहार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें मामला

Auraiya दस्यु जीवन से निजात पा चुकी बहुचर्चित सीमा परिहार के खिलाफ दस्यु जीवन काल का एक 28 वर्ष पुराना अपहरण का मामला पीछा नहीं छोड़ रहा है। मुकदमे में कई तारीखों पर गैर हाजिर रहने पर विशेष न्यायाधीश ने सीमा परिहार के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है।

By Jagran NewsEdited By: Nirmal PareekPublished: Wed, 25 Jan 2023 08:23 PM (IST)Updated: Wed, 25 Jan 2023 08:23 PM (IST)
Auraiya News: दस्यु जीवन से निजात पा चुकी सीमा परिहार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानें मामला
दस्यु जीवन से निजात पा चुकी सीमा परिहार के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट जारी

जागरण संवाददाता, औरैया: दस्यु जीवन से निजात पा चुकी बहुचर्चित सीमा परिहार के खिलाफ दस्यु जीवन काल का एक 28 वर्ष पुराना अपहरण का मामला पीछा नहीं छोड़ रहा है। गवाही पर चल रहे इस मुकदमे में कई तारीखों पर गैर हाजिर रहने पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सुनील कुमार सिंह ने सीमा परिहार के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है।

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28 वर्ष पहले लालाराम गिरोह के साथ रहकर पकड़ करने का मुकदमा

बता दें, 20 मार्च 1994 को सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गढ़िया बक्सीराम से अपने जमाने के कुख्यात दस्यु लालाराम गिरोह ने प्रमोद त्रिपाठी का संगीनों की नोंक पर फिरौती के लिए अपहरण किया था। इस पर अपहृत के भाई श्रीकृष्ण त्रिपाठी ने धारा 364 का मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस मुकदमे का विचारण अभी विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र सुनील कुमार सिंह की कोर्ट में हो रहा है।

गवाही पर चल रहे मामले में गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने की कार्रवाई

इस मुकदमे में लालाराम गिरोह की सदस्य रहीं सीमा परिहार, छोटे लाल, रामस्वरूप, राम किशुन, अनुरुद्ध आदि के खिलाफ गवाही चल रही है। तय तारीख पर कोर्ट में उपस्थित न होने पर अपर जिला जज ने सीमा परिहार के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया है।


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