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अर¨वद दुबे हत्याकांड: सभी छह आरोपित दोषमुक्त

जागरण संवाददाता, औरैया: जिला न्यायाधीश सुशील कुमार की कोर्ट ने नगर के बहुचर्चित अर¨वद कु

By JagranEdited By: Published: Thu, 24 Jan 2019 06:02 PM (IST)Updated: Thu, 24 Jan 2019 06:02 PM (IST)
अर¨वद दुबे हत्याकांड: सभी छह आरोपित दोषमुक्त
अर¨वद दुबे हत्याकांड: सभी छह आरोपित दोषमुक्त

जागरण संवाददाता, औरैया: जिला न्यायाधीश सुशील कुमार की कोर्ट ने नगर के बहुचर्चित अर¨वद कुमार दुबे (दद्दा) हत्याकांड के सभी छह आरोपित को दोषमुक्त किया है।अभियोजन के मुताबिक तकरीबन 16 साल से अधिक वर्ष पुराना हत्या का उक्त मामला थाना फफूंद क्षेत्र का है, लेकिन इसके वादी व आरोपी औरैया नगर के हैं। एक जून 2002 को रोडवेज के पास रहने वाले अर¨वद कुमार दुबे पुत्र रामदुलारे दुबे थाना फफूंद क्षेत्र में एक बच्चे के जन्म दिन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। ग्राम जगजीवनपुर के पास उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना पर मृतक के भाई राजेश कुमार ने थाना फफूंद में अपने पुराने विपक्षी रहे विमल शुक्ला, प्रेमनरायन उर्फ कुनकुन शुक्ला, अनिल शुक्ला निवासी वैहनरोला औरैया, मनोज कुमार यादव निवासी नीलकंठ का पुर्वा, पवन कुमार पुत्र प्रेमनरायन कुनमुन के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। काफी पुराना यह मामला सत्र न्यायालय में चला। अभियोजन व बचाव पक्ष के वकील हृदय नरायन पांडेय आदि को सुनने के बाद जिला जज सुशील कुमार ने सभी छह आरोपित को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि चूंकि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चल रही थी, इसलिए रंजिश एवं शक के आधार पर गवाहों को मौके पर उपस्थित दर्शाकर सभी को नामजद किया गया था। जबकि सभी की मौके पर उपस्थिति स्पष्ट नहीं पाई गई। सभी दोषमुक्त आरोपितों ने इस निर्णय को न्याय की जीत बताया है।

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