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वाहन मालिकों को नहीं देना होगा दो माह का टैक्स

अमरोहा कोरोना काल में सभी कारोबार पर असर पड़ा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी इससे अछूता नहीं रहा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Aug 2020 11:52 PM (IST)Updated: Thu, 06 Aug 2020 11:52 PM (IST)
वाहन मालिकों को नहीं देना होगा दो माह का टैक्स
वाहन मालिकों को नहीं देना होगा दो माह का टैक्स

अमरोहा: कोरोना काल में सभी कारोबार पर असर पड़ा है। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय भी इससे अछूता नहीं है। लॉकडाउन के दौरान माल वाहक और सवारी ढोने वाले वाहनों के पहिये पूरी तरह थम गए थे। ऐसे में इनके द्वारा हर माह दिए जाने वाले टैक्स की अदायगी माफ करने की मांग की जा रही थी। इस पर परिवहन विभाग ने संज्ञान लेते हुए लॉकडाउन के दौरान दो माह का टैक्स माफ कर दिया है।

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इस संबंध में गुरुवार को एआरटीओ (प्रशासन) शिव शंकर सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के ²ष्टिगत अप्रैल 2020 और मई 2020 हेतु धारा-4 के अधीन संदेय कर और धारा-6 के अधीन संदेय अतिरिक्त कर के भुगतान से छूट प्रदान की गई है। अग्रतर माल वाहनों के संबंध में अप्रैल माह के लिए धारा-4 के अधीन संदेय कर के भुगतान से छूट दी गई है। जो वाहन स्वामी पहले ही इन दोनों माह का कर व अतिरिक्त कर जमा कर चुके हैं, उन्हें आगे समायोजित कर दिया जाएगा। वाहन स्वामियों से अनुरोध किया है कि वे सूचना जारी होने के 15 दिन के भीतर माह अप्रैल व मई 2020 के अलावा शेष माह की धनराशि जमा कराना सुनिश्चित करें।


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