वारसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर रिपोर्ट
अमरोहा : बिजनौर रोड पर जलीलाबाद मुहल्ले में स्थित वारसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पुलिस ने मुक
अमरोहा : बिजनौर रोड पर जलीलाबाद मुहल्ले में स्थित वारसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग की तहरीर पर सील अल्ट्रासाउंड मशीन से छेड़छाड़ के मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना टीपी नगर चौकी प्रभारी को सौंपी गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग उसके अल्ट्रासाउंड सेंटर को निरस्त कराने की कार्रवाई में लगा हुआ है।
डिप्टी सीएमओ ने अक्टूबर माह 2017 में शहर के जलीलाबाद मुहल्ले में स्थित वारसी अल्ट्रासाउंड सेंटर को सीज किया था। कारण यहां तैनात चिकित्सक ने सेवा देने से इंकार कर दिया था। इसके बाद भी विभाग को सेंटर पर अल्ट्रासाउंड होने की जानकारी मिलती रही। यही नहीं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों की मानें तो इस सेंटर पर ¨लग जांच करने की शिकायत मिल रही थी।
उसके बाद डिप्टी सीएमओ डॉ. दिनेश खत्री ने छह मई को वारसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा तो हकीकत सामने आ गई। सेंटर की सील टूटी हुई थी। क्रीम के नए डिब्बे और तौलिये पर क्रीम और कुर्सी पर चिकित्सक का कोट मिला था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने वारसी अल्ट्रासाउंड सेंटर को यथास्थिति में वहीं के लोगों को सौंप दिया और चली गई।
एसीएमओ ने वारसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर पीसीपीएनडीटी एक्ट और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने की तहरीर पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस ने वारसी अल्ट्रासाउंड सेंटर के संचालक डॉ. शहीन पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इसकी जांच दारोगा मनोज ¨सह को सौंप दी है।
स्वास्थ्य विभाग की तहरीर पर वारसी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसकी जांच टीपी नगर चौकी प्रभारी सौंपी गई है। जांच करने के साथ ही उसकी अल्ट्रासाउंड मशीन जब्ती और गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।
हरपाल ¨सह बालियान, कोतवाल। वारसी अल्ट्रासाउंड की मशीन अक्टूबर माह में सीज की गई थी। उसके बाद भी सेंटर पर अल्ट्रासाउंड और ¨लग जांच की शिकायत मिल रही थी। जांच में सील मशीन से छेड़छाड़ की गई। कई ऐसे तथ्य मिले जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि मशीन का प्रयोग किया जा रहा था। यह सेंटर हरियाणा, राजस्थान और पंजाब पुलिस के निशाने पर भी है। इसलिए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। इसकी मशीन भी पुलिस द्वारा जब्त कराकर, सेंटर के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. दिनेश खत्री, नोडल अधिकारी, पीसीपीएनडीटी एक्ट।