दुष्कर्म के दोषी तांत्रिक को 20 साल कैद की सजा, इलाज के बहाने किशोरी को घर से ले गया था तांत्रिक
Tantrik Misdeed Teenager तंत्र विद्या से इलाज करने का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। Tantrik Misdeed Teenager : तंत्र विद्या से इलाज करने का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले तांत्रिक को अदालत ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि से 30 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने का आदेश भी अदालत ने दिया है।
मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां पर रहने वाली किसान की 15 वर्षीय बेटी बीमार रहती थी। किसी के कहने में आकर किसान अपनी बेटी को 2021 में जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर के गांव लिंडरपुर निवासी तांत्रिक शाकिर के पास उपचार कराने ले गए थे।
अप्रैल 2022 में की थी वारदात
उसके बाद तांत्रिक का उनके घर भी आना-जाना शुरू हो गया। वह घर आकर भी तंत्र विद्या करता था। इसी दौरान 13 अप्रैल 2022 को शाकिर तंत्र विद्या करने का झांसा देकर किशोरी को अपने साथ ले गया। कई दिन तक दोनों का पता नहीं चला तो स्वजन ने उन्हें तलाश करना शुरू कर दिया। बाद में पिता ने शाकिर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी।
पुलिस ने बिजनौर से तांत्रिक को पकड़ा
पुलिस ने दोनों को बिजनौर से बरामद कर लिया। किशोरी ने दुष्कर्म करने का बयान दिया था। इस पर आरोपित को जेल भेज दिया गया था। बाद में वह जमानत पर जेल से छूट आया था। यह मुकदमा अब पॉक्सो प्रथम डॉ. कपिला राघव की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को अदालत ने सुनवाई करते हुए तांत्रिक शाकिर को दोषी करार दिया।
तांत्रिक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक बसंत सिंह सैनी ने दोषी को सख्त सजा देने की मांग की। बुधवार को अदालत ने सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए शाकिर को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।