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संदिग्ध आतंकी मुफ्ती सुहैल व साकिब को तिहाड़ जेल भेजा

जागरण संवाददाता, अमरोहा: आतंकी संगठन हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम के संदिग्ध आतंकी मुफ्ती सुहैल व मौलाना साकिब की रिमांड अवधि पूरी होने पर एनआइए ने शनिवार को दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। जहां से अदालत ने दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया है। इस दौरान अदालत ने केवल मौलाना साकिब के माता-पिता व मुफ्ती सुहैल के भाई को ही उनसे मिलने की अनुमति दी थी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 12 Jan 2019 11:10 PM (IST)Updated: Sat, 12 Jan 2019 11:10 PM (IST)
संदिग्ध आतंकी मुफ्ती सुहैल व साकिब को तिहाड़ जेल भेजा
संदिग्ध आतंकी मुफ्ती सुहैल व साकिब को तिहाड़ जेल भेजा

अमरोहा : आतंकी संगठन हरकत- उल- हर्ब- ए- इस्लाम के संदिग्ध आतंकी मुफ्ती सुहैल व मौलाना साकिब की रिमांड अवधि पूरी होने पर एनआइए ने शनिवार को दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया। इस दौरान अदालत ने केवल मौलाना साकिब के माता-पिता व मुफ्ती सुहैल के भाई को ही उनसे मिलने की अनुमति दी।

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26 दिसंबर को एनआइए व एटीएस ने संयुक्त रूप से दिल्ली व यूपी में छापामार कार्रवाई करते हुए आतंकी संगठन हरकत-उल-हर्ब-ए-इस्लाम के 10 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया। एनआइए ने पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों अमरोहा निवासी मुफ्ती सुहैल, सईद, रईस, इरशाद के अलावा हापुड़ निवासी मौलाना साकिब, अनस युनूस, राशिद जफर, मोहम्मद आजम, जैद मलिक व जुबैर मलिक को 27 दिसंबर को दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश किया था। एनआइए द्वारा अदालत से सभी आरोपितों को 10 दिन के रिमांड पर लिया गया था।

इस दौरान टीम ने सईद को लेकर अमरोहा में छापामार कार्रवाई की थी तथा साक्ष्य जुटाए थे। फिर बीती सात जनवरी को एनआइए ने सभी को कोर्ट में पेश किया। अदालत ने मुफ्ती सुहैल व मौलाना साकिब की रिमांड अवधि पांच दिन बढ़ा कर शेष आरोपितों को जेल भेज दिया। बीते बुधवार को एनआइए की टीम मुफ्ती सुहैल को लेकर अमरोहा व हसनपुर आई थी तथा साक्ष्य जुटाए। शनिवार को दोनों संदिग्धों की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद एनआइए ने उन्हें कोर्ट में पेश किया।

शनिवार को मुफ्ती सुहैल के भाई जुनैद व रिश्तेदार तथा मौलाना साकिब के माता-पिता व रिश्तेदार भी कोर्ट में पहुंचे थे। वहां अदालत ने केवल मुफ्ती सुहैल के भाई व मौलाना साकिब के माता-पिता को ही उनसे मिलने की अनुमति दी थी। बाद में अदालत ने दोनों को तिहाड़ जेल भेज दिया है।


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